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देवघर : 22 आरोपियों को कोर्ट ने दी अग्रीम जमानत

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आरोपियों की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पर सुनवाई की गयी, जिसमें सरकारी व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद अग्रिम जमानत दे दी गयी. अदालत में आरोपियों को 15 दिनों के अंदर सरेंडर का बंध पत्र दाखिल करने का आदेश दिया है.

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देवघर : सेशन कोर्ट से अलग-अलग मामलों के 22 आरोपियों को राहत मिल गयी. पहला अग्रिम जमानत आवेदन पांच आरोपियाें रिंकू मिश्रा, अनिता देवी, रिमझिम देवी, गुड़िया देवी व बुलबुल झा की ओर से दाखिल किया गया था. इन आरोपियों के विरुद्ध जसीडीह थाना में केस दर्ज हुआ है, जिसमें हत्या का आरोप लगाया गया है. दूसरा अग्रिम जमानत आवेदन छह आरोपियों जीवनानंद यादव, मिथिलेश कुमार यादव, नीलम देवी, दिनेश यादव, मनोज कुमार यादव एवं संदीप कुमार यादव की ओर से दाखिल किया गया था. इन आरोपियों के विरुद्ध सारवां थाना में केस दर्ज हुआ है. इसमें कई गंभीर आरोप लगाये गये हैं. तीसरा अग्रिम जमानत आवेदन सात आरोपियों राधेश्याम यादव, राजेंद्र कुमार महतो, देवनारायण यादव, पंकज यादव, उज्जवल यादव, संगीता देवी एवं लगनी देवी की ओर से दाखिल किया गया था. इन सबाें के विरुद्ध सारवां थाना में केस दर्ज हुआ है, जिसमें मारपीट व छेड़खानी का आरोप है. चौथा अग्रिम जमानत आवेदन चार आरोपियों बुधन सिंह, शांति देवी, सुभाष सिंह एवं अशोक सिंह की ओर से दाखिल किया गया था. इन सबाें के विरुद्ध मोहनपुर थाना में केस दर्ज हुआ है, जिसमें दुष्कर्म करने का आरोप है. सभी आरोपियों की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पर सुनवाई की गयी, जिसमें सरकारी व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद अग्रिम जमानत दे दी गयी. अदालत में आरोपियों को 15 दिनों के अंदर सरेंडर का बंध पत्र दाखिल करने का आदेश दिया है.


साक्ष्य के अभाव में दो आरोपी रिहा

देवघर के न्यायिक दंडाधिकारी बबीता मित्तल की अदालत द्वारा लूटकांड के दो आरोपियों दीप मांझी व पांडव पासवान को सबूत के अभाव में रिहा कर दिया गया. दोनों आरोपी सारवां थाना के बंदरचुटा गांव के रहने वाले हैं. सारवां थाना में दो साल पहले प्रदीप कुमार दास ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें मारपीट कर रुपये छीनने का आरोप लगाया था. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से तीन गवाही दी गयी, लेकिन घटना का समर्थन नहीं किया. अदालत ने दोनों आरोपियों को बरी कर दिया.

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