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देवघर : दिवाकर झा हत्या मामले में कोर्ट ने 12 आरोपियों को दोषी करार दिया, 20 मई को सुनायी जायेगी सजा

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देवघर एडीजे-टू संजीव भाटिया की अदालत ने रिटायर्ड फौजी दिवाकर झा हत्या मामले में 12 आरोपियों को दोषी करार दिया. इन दोषियों की सजा 20 मई को सुनायी जाएगी. बताया गया कि अपनी जमीन पर बन रहे घर को देखने गये दिवाकर को दोषियों ने लाठी-डंडे और रड से मारकर हत्या किया था.

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देवघर, फाल्गुनी मरीक कुशवाहा : रिटायर्ड फौजी दिवाकर झा हत्याकांड की सुनवाई एडीजे (दो ) संजीव भाटिया की अदालत में पूरी हुई. इसमें अभियोजन एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद इस कांड के 12 अभियुक्तों को हत्या का दोषी करार दिया गया. इन दोषियों को 20 मई को सजा सुनायी जाएगी. मामला 25 जुलाई, 2014 की है.

कोर्ट ने इन्हें दोषी करार दिया

दोषी करारे गये अभियुक्ताें में लक्ष्मी नारायण दास, श्याम रवानी, संदीप रमानी उर्फ छोटू रमानी, भैरव रवानी उर्फ भैरो रमानी, निताय रमानी, सरस्वती देवी, राजू रमानी, प्रमोद रमानी, बबुआ राम उर्फ बाबू रवानी, धनंजय वर्मा, मनु रमानी एवं मनोज रमानी है. एक अभियुक्त मनु दास की मृत्यु होने के कारण उसका नाम सुनवाई से हटा दिया गया.

क्या है मामला

25 जुलाई, 2014 को जसीडीह थाना अंतर्गत शंकरी गांव में रिटायर्ड फौजी दिवाकर झा की दोषियों ने एकजुट होकर लाठी-डंडे और रड से मार कर हत्या कर दिया था. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, दिवाकर झा अपनी कार से जमीन पर बना रहे घर की प्रगति को देखने गये थे. सरकार द्वारा शंकरी मौजा में उन्हें जमीन मिली थी, जिस पर घर बनवा रहे थे. दोषियों ने घेर कर मारा एवं घर में आग भी लगा दी थी. इस मामले में मृतक दिवाकर झा के ड्राइवर सुनील कुमार यादव द्वारा जसीडीह थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

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20 मई को सुनायी जाएगी सजा

इस मामले की सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभारी लोक अभियोजक शिवाकांत मंडल और सूचक के अधिवक्ता के तौर पर राज कुमार शर्मा ने पक्ष रखा. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अमर कुमार सिंह, इशहाक अंसारी, काशी यादव, सुरेंद्र दास आदि थे. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से 10 लोगों ने घटना के समर्थन में गवाही दी और दोष सिद्ध करने में सफल रहे. इस मामले में 20 मई को सजा सुनाई जायेगी.

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