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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 15 साल की सश्रम सजा, 20 हजार का जुर्माना भी लगा

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अदालत ने देवघर जिलांतर्गत पालोजोरी थाना क्षेत्र के पिपरा गांव के रहने वाले संजय पंडित को दोषी करार देते हुए 15 साल की सजा सुनायी है. साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

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विधि संवाददाता, देवघर.

शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म के दर्ज पॉक्सो एक्ट (केस संख्या 15/2019) के मामले में एडीजे तीन सह पॉक्सो एक्ट स्पेशल कोर्ट राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाया. अदालत ने देवघर जिलांतर्गत पालोजोरी थाना क्षेत्र के पिपरा गांव के रहने वाले संजय पंडित को दोषी करार देते हुए 15 साल की सजा सुनायी है. साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर अलग से छह माह की सजा काटनी होगी. दोषी पाये गये संजय पंडित पर आठवीं क्लास की छात्रा को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया था. पीड़िता के पिता के बयान पर पालोजोरी थाना में 30 मार्च 2019 को केस दर्ज हुआ था. दर्ज मुकदमे के अनुसार पीड़िता वर्ग अष्टम की में पढ़ाई कर रही थी, जिसे आरोपी ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया. बाद में आरोपी शादी से मुकर गया, तो मामला थाना पहुंचा और केस दर्ज हुआ. पुलिस ने अनुसंधान के बाद चार्जशीट दाखिल किया. ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक शिवाकांत मंडल ने 10 लोगाें की गवाही दिलायी और दोष सिद्ध करने में सफल रहे. बचाव पक्ष से अधिवक्ता गुडन पंडित ने पक्ष रखा. पीड़िता को संघर्ष के बाद छठे साल में न्याय मिला.

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एडीजे तीन सह पॉक्सो एक्ट स्पेशल कोर्ट की अदालत से आया फैसला

शादी का झांसा देकर आठवीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का आरोप

पालोजोरी थाना क्षेत्र के पिपरा गांव में वर्ष 2019 में हुई थी घटना

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डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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