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Bokaro News : 278 बड़े होल्डिंग टैक्स बकायेदारों को निगम ने भेजा नोटिस

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Bokaro News : टैक्स जमा नहीं करने का अकाउंट फ्रीज करने की तैयारी

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Bokaro News : संतोष कुमार, चास. चास नगर निगम क्षेत्र में अवस्थित सभी भवन व प्रतिष्ठान मालिकों से होल्डिंग टैक्स वसूलने की तैयारी में निगम प्रशासन जुट गया है. निगम ने 278 होल्डिंग टैक्स बकायेदारों को नोटिस भेज दिया है. चास नगर निगम के अपर नगर आयुक्त संजीव कुमार ने आम सूचना के माध्यम से बकाया होल्डिंग टैक्स का भुगतान निगम द्वारा प्राधिकृत एजेंसी में जमा करने का निर्देश दिया है. साथ ही कहा कि जिन भवन मालिकों ने अब तक अपने भवनों का स्वकर निर्धारण प्रपत्र नहीं भरा है, वे अपने भवनों का स्वकर निर्धारण प्रपत्र भरकर कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें. बकाया होल्डिंग टैक्स की राशि का भुगतान नहीं करने वालों के विरुद्ध झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 181 एवं 184, की उपधाराओं के अंतर्गत एवं झारखंड नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमवाली, 2013 व संशोधित नियमवाली 2015 की धारा 5 की कंडिका 5.2 में प्रदत शक्तियों के अंतर्गत निगम प्रशासन कार्रवाई शुरू करेगी.

निगम ने बकायेदारों को तीन तीन बार भेजा नोटिस :

नगर निगम होल्डिंग टैक्स बकाया वसूली को लेकर लगातार प्रयासरत है. टैक्स जमा करने के कई बार नोटिस भी दिया गया, लेकिन कोई असर नहीं दिखा. लाखों रुपये का बकाया वसूली करना निगम के लिए चुनौती बन गयी है. इसलिए निगम प्रशासन ने सभी बड़े होल्डिंग टैक्स बकायेदारों के बैंक अकाउंट फ्रीज कराने का निर्णय लिया है. नगर प्रबंधक फरहत अनिसी ने कहा कि बकायेदारों को शीघ्र टैक्स जमा करने की हिदायत नगर निगम कई बार दे चुका है. साथ ही निगम की ओर से बकाया होल्डिंग टैक्स भुगतान के लिए तीन बार नोटिस भी निर्गत किया गया है, लेकिन बकायेदारों द्वारा राशि का भुगतान करने के लिए कोई रुचि नहीं दिखायी जा रही है. अगर जल्द से जल्द सभी होल्डिंग टैक्स धारक बकाया टैक्स जमा नहीं करेंगे तो निगम प्रशासन सभी का अकाउंट फ्रीज कराने का काम करेगी. टैक्स एजेंसी को और भी होल्डिंग टैक्स बकायेदारों का सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है. सभी के ऊपर नियम संगत कार्रवाई की जायेगी. साथ ही निगम की अन्य सुविधा से भी वंचित किया जायेगा.

बिना अनुमति के विज्ञापन प्रदर्शित करने पर होगी कार्रवाई :

चास नगर निगम की अनुमति के बिना सड़क किनारे व चौक-चौराहों सहित अन्य निगम क्षेत्र में विज्ञापन प्रदर्शित करना अवैध है. कई लोग अपनी मर्जी से होर्डिंग और पोस्टर के माध्यम से अपने विज्ञापन का प्रदर्शन करते हैं, जिसको निगम जांच कर हटाने का अभियान चला रही है. वैसे लोगों पर करवाई भी की जा रही है. वहीं सहायक नगर आयुक्त जयपाल सिंह ने कहा कि निगम कार्यालय से अनुमति प्राप्त करते हुए भुगतान करने के पश्चात ही कोई भी प्रचार-प्रसार कर सकते हैं. यदि निगम कार्यालय द्वारा जांच के क्रम में अवैध लगे हुए विज्ञापन पाये जाते हैं तो वैसे विज्ञापनों को निगम कार्यालय द्वारा हटाते हुए झारखंड नगरपालिका अधिनियम के तहत करवाई की जायेगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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