18.1 C
Ranchi
Wednesday, February 26, 2025 | 11:40 pm
18.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

झारखंड हाइकोर्ट का जेपीएससी नियुक्ति पर रोक से इनकार

Advertisement

झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने बुधवार को छठी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के रिजल्ट को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई की.

Audio Book

ऑडियो सुनें

रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने बुधवार को छठी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के रिजल्ट को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई की. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने प्रार्थी के अंतरिम राहत देने संबंधी आग्रह नहीं माना.

अदालत ने संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम व अनुशंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. साथ ही अदालत ने अन्य लंबित मामलों के साथ इसकी सुनवाई करने की बात कही. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से बताया कि जेपीएससी ने कुल प्राप्तांक के आधार पर रिजल्ट तैयार किया है, जिसे सही नहीं कहा जा सकता है. रिजल्ट प्रकाशित करने में गड़बड़ी हुई है. उन्होंने अनुशंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक लगाने का आग्रह किया.

राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल व प्रिंस कुमार ने पैरवी की. उन्होंने प्रार्थी के आग्रह का विरोध करते हुए अदालत को बताया कि चयन प्रक्रिया व रिजल्ट तैयार करने में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है. इसलिए नियुक्ति पर रोक लगाना उचित नहीं होगा. ज्ञात हो कि प्रार्थी मुकेश कुमार ने याचिका दायर की है. उन्होंने छठी जेपीएससी परीक्षा के परिणाम को चुनौती दी है.

सेवा से हटाये गये सिपाहियों को हाइकोर्ट से नहीं मिली राहत

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा के बाद नियुक्त किये गये सिपाहियों को सेवा से हटाये जाने के मामले में झारखंड हाइकोर्ट से राहत नहीं मिल पायी. हाइकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने सेवा से हटाये जाने संबंधी सरकार के आदेश को बरकरार रखते हुए प्रार्थियों की याचिकाअओं को खारिज कर दिया.

किसी प्रकार की राहत देने से इनकार कर दिया. बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत ने उक्त फैसला सुनाया. नाै जुलाई को प्रार्थियों, राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की दलील सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया था कि सरकार ने सेवा से हटाने के पूर्व नियमों का पालन नहीं किया. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है.

posted by : sameer oraon

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

संबंधित ख़बरें

Trending News

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें
Home होम Videos वीडियो
News Snaps NewsSnap
News Reels News Reels Your City आप का शहर