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Waqf Board Money Laundering Case में AAP विधायक अमानतुल्ला को समन, 20 अप्रैल को पेश होने का आदेश

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Waqf Board Money Laundering Case: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्ला खान को जारी नोटिस में उपस्थित न होने पर समन जारी किया है. कोर्ट ने उन्हें 20 अप्रैल को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है.

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Waqf Board Money Laundering Case: आम आदमी पार्टी की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है. आज यानी मंगलवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी. वहीं, राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को समन जारी किया है. दरअसल ईडी की नोटिस पर उपस्थित न होने के कारण कोर्ट ने अमानतुल्लाह पर समन जारी किया गया है. कोर्ट ने उन्हें 20 अप्रैल को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है. अदालत ने धारा 50, पीएमएलए, 2002 के अनुपालन में गैर-उपस्थिति के लिए पीएमएलए, 2002 की धारा 63 (4) के साथ धारा 174 आईपीसी, 1860 के तहत दायर ईडी की हालिया शिकायत पर संज्ञान लेते हुए समन जारी किया है.

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ईडी ने कोर्ट में दर्ज की थी शिकायत

ईडी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को कई बार समन भेजा है. लेकिन, खान एक बार भी पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस नहीं गए. इसके बाद ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में शिकायत दर्ज कर दिया. ईडी ने कहा कि अमानतुल्लाह समन का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद कोर्ट ने विधायक अमानतुल्लाह के खिलाफ समन जारी कर उन्हें 20 अप्रैल को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है.

अमानतुल्लाह ने दायर की थी अग्रिम जमानत की अर्जी

ईडी की ओर से बार-बार समन भेजने के बाद भी विधायक अमानतुल्लाह पूछताछ में शामिल होने ईडी कार्यालय नहीं गए थे. ईडी की गिरफ्तारी के डर से उन्होंने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका भी दायर की थी. लेकिन, उनकी याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया था. यहीं नहीं कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा था कि कानून से ऊपर निर्वाचित प्रतिनिधि भी नहीं है. अपनी याचिका में अमानतुल्लाह ने कहा था कि अगर वो ईडी के सामने पेश होते तो एजेंसी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है. कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए कहा था कि यदि इस तरह की दलीलों को कोर्ट स्वीकार कर लेगा तो कोई भी आरोपी किसी भी जांच एजेंसी की पूछताछ में शामिल नहीं होगा.

जानिए क्‍या है पूरा मामला

दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक अमानतुल्लाह खान पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है. ईडी ने कहा कि उन्होंने वक्फ बोर्ड में अवैध तरीके से भर्ती की है, और इसके बदले पैसे लिया है. अमानतुल्लाह पर ईडी का आरोप है कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहने उन्होंने करीब 32 लोगों की अवैध तरीके से भर्तियां ली थी. इस मामले को लेकर ईडी ने ओखला विधानसभा के विधायक के कई ठिकानों पर रेड भी कर चुकी है. ईडी आप विधायक अमानतुल्ला को छह बार समन भेज चुकी है, लेकिन वो सुनवाई के लिए ईडी ऑफिस एक बार भी नहीं गए हैं.

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