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Kanjhawala Case: अंजलि हत्याकांड के आरोपियों पर चलेगा हत्या का मुकदमा, पुलिस ने बताया- क्यों लिया फैसला

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Kanjhawala Case: दिल्ली पुलिस की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि सुल्तानपुरी में 20 वर्षीय युवती अंजलि को टक्कर मारने और कार से घसीटे जाने के मामले में हत्या की धारा को भी जोड़ा गया है.

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Kanjhawala Hit And Drag Case: कंझावला केस में दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) भी जोड़ दी है. दिल्ली पुलिस की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि सुल्तानपुरी में 20 वर्षीय युवती अंजलि को टक्कर मारने और कार से घसीटे जाने के मामले में हत्या की धारा को भी जोड़ा गया है.

दिल्ली पुलिस ने बताया, क्यों लिया फैसला

अंजली केस में हत्या की धारा 302 को जोड़ने के फैसले पर दिल्ली पुलिस का कहना है कि फिजिकल, मौखिक, फोरेंसिक एवं दूसरे वैज्ञानिक सबूतों के मिल जाने के बाद इस केस में हत्या की धारा को जोड़ने का फैसला लिया गया. अब इस मामले में आईपीसी की धारा 304 के स्थान पर धारा 302 आईपीसी जोड़ दी गई है. पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की कार्रवाई जारी है. बता दें कि हत्या के जुर्म में उम्रकैद और मौत की सजा का प्रावधान है.

कंझावला केस में आरोपी आशुतोष भारद्वाज को मिली जमानत

वहीं, दिल्ली की एक अदालत ने एक युवती की स्कूटी को कार से टक्कर मारने के बाद करीब 12 किलोमीटर तक उसे घसीटने से जुड़े मामले में आरोपी आशुतोष भारद्वाज को मंगलवार को जमानत दे दी. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशील बाला डागर ने सोमवार को भारद्वाज की जमानत पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. न्यायाधीश ने मंगलवार को कहा कि आरोपी को 50,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दी जाती है.

दिल्ली-एनसीआर से बाहर नहीं जाएगा आरोपी

अदालत ने जमानत के लिए जो शर्तें तय की हैं, उसके तहत आरोपी सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा. साथ ही दिल्ली-एनसीआर से बाहर नहीं जाएगा. जरूरत पड़ने पर जांच में शामिल होगा और अपना मोबाइल फोन चालू रखेगा. मालूम हो कि कंझावला केस में सात आरोपियों में से 6 पर शुरू में गैर इरादतन हत्या से संबंधित धारा 304 के तहत मामला दर्ज किया गया था. इस अपराध में जुर्माने के अलावा आजीवन कारावास या किसी एक अवधि के लिए कारावास का प्रावधान है, जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है.

जानिए क्या है कंझावला केस

20 वर्षीय अंजलि सिंह की स्कूटी को 31 दिसंबर की देर रात को एक कार ने टक्कर मार दी थी, जिसके बाद वह कार में फंस कर सुल्तानपुरी से कंझावला के बीच 12 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक घसीटती चली गई. इस घटना में अंजलि की मौत हो गई थी. पुलिस ने 2 जनवरी को इस मामले में दीपक खन्ना (26), अमित खन्ना (25), कृष्ण (27), मिथुन (26) और मनोज मित्तल को गिरफ्तार किया था. एक अन्य आरोपी अंकुश ने 6 जनवरी को आत्मसमर्पण कर दिया और अगले दिन जमानत पर रिहा हो गया.

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