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शराब तस्करी मामले में ट्रक चालक को मिली आठ वर्ष की सजा

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अर्थदंड की राशि भुगतान नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी

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– एक लाख रुपये अर्थदंड की भी सुनायी गयी सजा सुपौल. विशेष न्यायाधीश उत्पाद न्यायालय प्रथम अभिषेक कुमार मिश्रा की अदालत ने बुधवार को एक आरोपित को दोषी करार देते हुए आठ वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अर्थदंड की राशि भुगतान नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. सभी सजा साथ-साथ चलेगी. अभियुक्त द्वारा पूर्व में कारा में बितायी गयी अवधि दी गयी सजा में समायोजित की जायेगी. गौरतलब है कि 06 मार्च 2023 को किशनपुर थाना अंतर्गत कोसी महासेतु टोल प्लाजा के समीप एक ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया गया. मामले में किशनपुर थाना कांड संख्या 51/23 से जनित उत्पाद सत्रवाद 278/2023 में कोर्ट ने अभियुक्त बलजीत सिंह एसएन राय रोड, इन्द्रापल्ली, कलकत्ता को बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद (संशोधित) अधिनियम-2022 की धारा 30 (ए) के तहत दोषी पाते उक्त सजा सुनायी. इस वाद का कोर्ट में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक धर्मेंद्र कामत द्वारा सफल विचारण कराया गया. जबकि पुलिस अधीक्षक शैशव यादव के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में अभियोजन कोषांग के द्वारा उक्त वाद का त्वरित विचारण कराकर कुल 06 साक्षियों की गवाही ससमय करायी गयी. साक्षियों द्वारा अपने-अपने बयान में घटना तथा प्राथमिकी का समर्थन किया गया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता कन्हैया प्रसाद सिंह ने बहस में भाग लिया. पुअनि के आवेदन पर हुई कार्रवाई उक्त वाद के सूचक पुअनि नागमणी मधुकर किशनपुर थाना के स्वलिखित आवेदन के आधार पर किशनपुर थाना कांड संख्या 51/2023 के तहत ट्रक चालक बलजीत सिंह एवं अन्य 06 अभियुक्तों के विरुद्ध केस दर्ज किया गया था. दर्ज प्राथमिकी में उल्लेख किया गया है कि 05 मार्च को सूचक पुलिस बल के साथ रात्रि गश्ती के लिए थाना से प्रस्थान किए थे. रात्रि गश्ती के दौरान करीब 04:15 बजे सुबह में गुप्त सूचना मिलने के बाद कोसी महासेतु टोल प्लाजा के पास एनएच 57 सड़क पर पहले से खड़ी ट्रक डब्लूबी 786819 का घेराबंदी की गयी. ट्रक चालक बलजीत सिंह द्वारा बताया गया कि ट्रक पर कार्टून में पीने का पानी लोड है. संदेह के आधार पर ट्रक का विधिवत तलाशी लेने पर उक्त ट्रक में त्रिपाल से ढका हुआ पीने के पानी वाला कई कार्टून में ले जा रहे विभिन्न ब्रांड व मात्रा के कुल 1642 लीटर 500 मिली लीटर विदेशी शराब के साथ-साथ 2900 रुपये नकद, तीन ड्राइविंग लाइसेंस सहित अन्य कागजात व सामान बरामद किया गया. चालक द्वारा बताया गया कि एक व्यक्ति के द्वारा जलपाईगुड़ी एवं सिलीगुड़ी के बीच में शराब लदी उक्त ट्रक इन्हें दिया गया और बोला गया कि शराब को लेकर मधुबनी जिला निवासी प्रभु राय, दीपक कुमार झा एवं केशव सिंह को देना है. चालक द्वारा पुलिस को यह भी बताया गया कि उसने पहले भी कई बार प्रभु राय, दीपक कुमार तथा केशव सिंह को शराब की खेप पहुंचा चुका है. पूर्व में एक बार घोघरडीहा थाना (मधुबनी जिला) अंतर्गत प्रभु राय द्वारा मंगाया गया शराब पुलिस द्वारा पकड़ा गया था.

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डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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