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बिहार में कामगारों की सुरक्षा के लिए बनेगी विशेष समिति, जानें कौन होंगे सदस्य, क्या होगा दायित्व

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बिहार कामगारों की सुरक्षा के लिए विशेष समिति बनेगी. इस समिति के गठन से आठ हजार से अधिक निबंधित कल-कारखानों में काम करने वाले दो लाख से अधिक कामगारों को फायदा होगा. श्रम संसाधन विभाग ने इसकी कार्ययोजना तैयार की है. इस योजना को जल्द ही लागू किया जाएगा.

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पटना. बिहार कामगारों की सुरक्षा के लिए विशेष समिति बनेगी. इस समिति के गठन से आठ हजार से अधिक निबंधित कल-कारखानों में काम करने वाले दो लाख से अधिक कामगारों को फायदा होगा. श्रम संसाधन विभाग ने इसकी कार्ययोजना तैयार की है. इस योजना को जल्द ही लागू किया जाएगा. बताया जा रहा है कि इस समिति का गठन अगले माह तक कर लिया जायेगा. इस समिति में कारखाना प्रबंधन के साथ साथ कामगारों का भी प्रतिनिधित्व भी होगा. इस समिति का मूल दायित्व कार्यस्थल पर कामगारों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना होगा. विशेष समिति की ओर से की गयी सिफारिशों पर अमल हुआ या नहीं, इसकी समीक्षा की जिम्मेदारी भी समिति के पास होगी.

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इन प्रतिष्ठानों में समिति का गठन होगा अनिवार्य

समिति के गठन के संबंध में श्रम विभाग के सूत्रों का कहना है कि वैसे कारखाने जहां पांच सौ से अधिक कामगार होंगे, वहां अनिवार्य रूप से सुरक्षा समिति का गठन किया जाएगा. तीन वर्ष के लिए गठित होने वाली इस समिति की बैठकर हरेक तीन महीने पर होगी. सभी कामगारों के बीच सुरक्षा से संबंधित जागरूकता फैलाना भी समिति का काम होगा. स्वास्थ्य और सुरक्षा नीति में तय लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए यह समिति प्रबंधन के साथ मिलकर काम करेगी. कार्यस्थल पर कामगारों के लिए संभावित सुरक्षा और स्वास्थ्य जोखिम का आकलन करना इस समिति का मूल काम होगा. कामगारों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में अगर समिति कोई सिफारिश करती है, तो प्रतिष्ठान संचालकों को हर हाल में उसे 15 दिनों के भीतर अनुपालन करना होगा. शैक्षिक प्रशिक्षण और प्रोमोशन से जुड़े मामलों पर भी यह समिति विचार कर सिफारिश करेगी.

ये लोग होंगे समिति के सदस्य

समिति के लिए कामगारों के प्रतिनिधि का चयन पंजीकृत ट्रेड यूनियन द्वारा किया जाएगा. पंजीकृत यूनियन नहीं हो तो सदस्यों का चुनाव प्रतिष्ठान के कामगारों की ओर से किया जाएगा, लेकिन इसमें महिलाओं कामगारों की भागीदारी अनिवार्य रूप से होगी. वहीं प्रबंधन की ओर से इस समिति में वैसे पदाधिकारी शामिल होंगे, जो निर्णय लेने में सक्षम होंगे. समिति में एक चिकित्सा अधिकारी व सुरक्षा अधिकारी भी इस समिति के सदस्य होंगे. उत्पादन, खरीद और अनुरक्षण विभाग से भी एक-एक अधिकारी इस समिति के सदस्य होंगे.

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