26.1 C
Ranchi
Sunday, February 23, 2025 | 03:58 pm
26.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

मैरवा नगर पंचायत की मुख्य पार्षद की गयी कुर्सी

Advertisement

चुनाव के पूर्व अपने मकान का हाउस टैक्स न जमा करने पर मैरवा नगर पंचायत की मुख्य पार्षद किसमती देवी को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी. राज्य निर्वार्चन आयोग ने मुख्य पार्षद को पदमुक्त कर दिया है.छह माह में अब यहां नये सिरे से यहां चुनाव कराने होंगे.यह फैसला आते ही मैरवा नगर पंचायत क्षेत्र की राजनीति गरमा गयी है.

Audio Book

ऑडियो सुनें

संवाददाता,सीवान. चुनाव के पूर्व अपने मकान का हाउस टैक्स न जमा करने पर मैरवा नगर पंचायत की मुख्य पार्षद किसमती देवी को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी. राज्य निर्वार्चन आयोग ने मुख्य पार्षद को पदमुक्त कर दिया है.छह माह में अब यहां नये सिरे से यहां चुनाव कराने होंगे.यह फैसला आते ही मैरवा नगर पंचायत क्षेत्र की राजनीति गरमा गयी है. बताया जाता है कि तीन मकान का हाउस टैक्स की संपूर्ण राशि जमा किये बिना ही मुख्य पार्षद की चुनाव लड़ी और जीत गयी. आदेश के अनुसार निर्वतमान मुख्य पार्षद ने तीन मकान में एक का नामांकन से पूर्व हाउस टैक्स जमा किया था तो दो मकान का हाउस टैक्स निर्वाचित होने के बाद जमा किया था. चुनाव के दौरान हाउस टैक्स जमा नहीं करने का मामला संज्ञान में आने पर मैरवा के आर्दश नगर लोहार पट्टी निवासी व वार्ड पार्षद दुर्गेंश कुमार ने राज्य निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराया. उन्होंने आरोप लगाया था कि मुख्य पार्षद किसमती देवी निर्वाचन वर्ष के ठीक पूर्व के वित्तीय वर्ष तक के बकाया होल्डिंग टैक्स को अदा नहीं की है और मांग किया था कि जांच कराकर पद से मुक्त किया जाये़ जिसके बाद दोनों पक्षों से अधिवक्ताओं ने अपना-अपना पक्ष राज्य निर्वाचन आयोग में रखा था.इसके बाद सुनवाई करते हुए आयुक्त डॉ दीपक प्रसाद ने कहा है कि मुख्य पार्षद किसमती देवी को तत्काल प्रभाव से मुख्य पार्षद नगर पंचायत मैरवा के पद से पदमुक्त किया गया है. डीएम ने सौंपी थी मामले में रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग में मामला पहुंचने पर डीएम ने मामले की जांच कराकर रिपोर्ट सौंपी थी.जांच रिपोर्ट में कहा गया था कि किसमती देवी द्वारा नामांकन पत्र में स्पष्ट रूप से तीन होल्डिंग का जिक्र किया गया था.परंतु उनके द्वारा केवल एक होल्डिंग का ही नामांकन करने से पूर्व बकाया कर का भुगतान किया गया था.शेष दो होल्डिंग जो उनके नाम से एवं उनके पति के नाम से है. उसका भुगतान नामांकन से पूर्व नहीं की गयी है. नगर पंचायत मैरवा के कार्यालय से उपलब्ध कार्यवाही पंजी के अवलोकन से प्रमाणित हुआ है कि नगर पंचायत मैरवा के सामान्य बैठक प्रत्येक माह आयोजित नहीं करायी गयी है. साथ ही सशक्त स्थायी समिति की बैठक भी प्रत्येक माह में दो बार नहीं की गयी है. वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट सशक्त स्थायी समिति की बैठक में बिना पारित कराये ही विशेष बैठक में पारित करायी गयी है. बोलीं निर्वतमान मुख्य पार्षद राज्य निर्वाचन आयोग से जो फैसला आया है़ उसे हम स्वीकार करते है. इसमें जो पक्ष रखना था हमलोगों ने आयोग में अपने अधिवक्ता के माध्यम से रखे थे. किसमती देवी निर्वतमान मुख्य पार्षद नगर पंचायत मैरवा क्या कहते है परिवादी के अधिवक्ता किसमती देवी द्वारा होल्डिंग टैक्स के भुगतान किये बगैर नामांकन कर निर्वाचित होने के कारण परिवाद दायर किया गया था.जिसमें परिवादी के आरोपों को सही पाते हुए आयोग द्वारा उन्हें पदमुक्त कर दिया गया है. संजय कुमार, अधिवक्ता उच्च न्यायालय

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

संबंधित ख़बरें

Trending News

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें