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बिना पंजीकरण के इ-रिक्शा बेचने वाली एजेंसी पर कार्रवाई

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बिना पंजीकरण और नंबर प्लेट के इ-रिक्शा बेचने पर एजेंसी संचालकों पर भी कार्यवाही की जायेगी. एजेंसी से जुर्माना वसूला जाएगा. यातायात थानाध्यक्ष ने बताया कि बिना रजिस्ट्रेशन और नंबर प्लेट के इ रिक्शा चलाना गैर कानूनी है.

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संवादादता, सीवान. बिना पंजीकरण और नंबर प्लेट के इ-रिक्शा बेचने पर एजेंसी संचालकों पर भी कार्यवाही की जायेगी. एजेंसी से जुर्माना वसूला जाएगा. यातायात थानाध्यक्ष ने बताया कि बिना रजिस्ट्रेशन और नंबर प्लेट के इ रिक्शा चलाना गैर कानूनी है. जिला मुख्यालय सहित प्रखंड मुख्यालयों में भी धड़ल्ले से इ रिक्शा चलाये जा रहे हैं. इसके लिए एजेंसी मालिकों को भी नोटिस जारी किया गया है. बिना नंबर प्लेट के एजेंसी से गाड़ी नहीं छोड़ना है.शहर सहित ग्रामीण इलाकों में कई बिना रजिस्ट्रेशन के इ रिक्शा चल रहे हैं. इसके अलावा इ-रिक्शा की कमान नाबालिगों के हाथ में भी है. जिससे आये दिन दुर्घटनाएं भी होती हैं. विभाग द्वारा समय-समय पर अभियान चलाकर वाहनों को जब्त करते हुए जुर्माने की कार्यवाही की जाती है. बिना रजिस्ट्रेशन के तकरीबन दर्जनों ई रिक्शा को जप्त भी किया गया हैं.इ रिक्शा बेचने वाली एजेंसियों को नोटिस भेज दिया गया है कि उनके यहां से बेचे गये ई रिक्शा का जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवायें. इसके अलावा सभी इ रिक्शा एजेंसियों को रिक्शा बेचते समय रजिस्ट्रेशन कराना भी अनिवार्य होगा. एजेंसियों से भी बेचे गए वाहनों का लिस्ट मांगा जा रहा है. सैकड़ों इ रिक्शा बिना रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस के दौड़ रही है विभाग को जांच के दौरान पता चला है कि शहर में सैकड़ों की संख्या में इ रिक्शा बिना रजिस्ट्रेशन के ही सड़क पर दौड़ रही है. अबतक लगभग 950 इ-रिक्सा ने ही रजिस्ट्रेशन करवाया है. एजेंसियों को भी पूर्व में ही जिम्मेदारी दी गयी थी कि इ रिक्शा बेचने के बाद रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं लेकिन अबतक कई एजेंसियों ने बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन बेच दिया. चालकों के लिए लाइसेंस अनिवार्य इ रिक्शा चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी अनिवार्य हैं. इसके लिए कॉमर्शियल लाइसेंस होना जरूरी होगा. क्योंकि लाइसेंस की जांच नहीं होने से नाबालिग भी इ रिक्शा चलाते नजर आते हैं. यातायात थानाध्यक्ष अभय नंदन कुमार ने कहा कि चालकों के लाइसेंस अनिवार्य करने का एक उद्देश्य यह भी है कि 18 से कम उम्र के लड़के इ रिक्शा नहीं चला पाये. इससे पहले ही लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दे दिया गया था.

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डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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