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जिला जज ने साइबर थाना के आइओ की गिरफ्तारी का दिया आदेश

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धान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश शर्मा ने न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किये जाने के एक मामले को गंभीरता से लेते हुए जिले के साइबर थाना के पुलिस पदाधिकारी इंस्पेक्टर अनिल कुमार को द्वारा एसपी गिरफ्तारी का आदेश जारी किया है.

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डुमरा कोर्ट. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश शर्मा ने न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किये जाने के एक मामले को गंभीरता से लेते हुए जिले के साइबर थाना के पुलिस पदाधिकारी इंस्पेक्टर अनिल कुमार को द्वारा एसपी गिरफ्तारी का आदेश जारी किया है. मामला साइबर थाना से संबंधित है. इंस्पेक्टर अनिल कुमार इस कांड के अनुसंधानकर्ता हैं. इस संबंध में नगर के थाना रोड निवासी प्रकाश कुमार ने साइबर थाना को एक आवेदन दिया था. जिसमें बताया था कि भतीजी के फेसबुक आइडी के नाम से कोई व्यक्ति अश्लील फोटो वायरल कर रहा है. साथ ही मोहल्ले के लोगों के मैसेंजर पर गलत गलत बातें लिख कर डाल रहा है. इस आवेदन पर साइबर थाना कांड संख्या 80/24(दिनांक 1-11-24) दर्ज हुआ. जिसके अनुसंधान का जिम्मा अनिल कुमार को मिली. अनुसंधान की प्रकिया में ही आरोपी पूर्वी चंपारण के घोड़ासहान थाना क्षेत्र के घोड़ासहान वार्ड नंबर 14 निवासी सुरेंद्र गुप्ता के पुत्र अमित कुमार ने प्रधान जिला जज के समक्ष अग्रिम जमानत की अर्जी लगायी. जिस जमानत की सुनवाई के क्रम में अनुसंधानकर्ता से मुकदमे से संबंधित पेन ड्राइव की मांग की गयी थी. जिसे अनुसंधानकर्ता को 18 दिसंबर को न्यायालय में दाखिल करना था, किंतु अनुसंधानकर्ता उक्त पेन ड्राइव न्यायालय में दाखिल नहीं किये. जिला जज ने न्यायालय के आदेश का पालन नही किये जाने को गंभीरता से लेते हुए आइओ अनिल कुमार के विरुद्ध गिरफ्तारी का आदेश दिया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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