15.1 C
Ranchi
Friday, February 7, 2025 | 05:09 am
15.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

पॉक्सो एक्ट के तहत अभियुक्त को उम्रकैद

Advertisement

अभियुक्त मो. अहमद उर्फ अहमद मंसूरी को धारा 363 में 7 वर्ष का कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 366ए में 10 वर्ष का कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड और पॉक्सो अधिनियम धारा 6 के तहत आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है.

Audio Book

ऑडियो सुनें

शिवहर: जिला व्यवहार न्यायालय में मंगलवार को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के बृजेश माणी त्रिपाठी ने पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार करते हुए अभियुक्त मो. अहमद उर्फ अहमद मंसूरी को धारा 363 में 7 वर्ष का कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 366ए में 10 वर्ष का कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड और पॉक्सो अधिनियम धारा 6 के तहत आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है. इस दौरान शिवहर के विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो राजेश्वर कुमार ने बताया कि पुरनहिया थाना क्षेत्र अंतर्गत दोस्तियां दक्षणी निवासी नथुनी मंसूरी के पुत्र मो. अहमद उर्फ अहमद मंसूरी ने वर्ष 2020 के 27 अक्टूबर की शाम 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को घर से बहला फुसलाकर शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में पीड़ित के पिता ने पिपराही थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.जिसके बाद पिपराही थाना पुलिस ने कांड का अनुसंधान कर न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत किया गया. जहां न्यायालय में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त मो. अहमद उर्फ अहमद मंसूरी को दोषी करार करते हुए विभिन्न धाराओं के अंतर्गत 17 वर्ष का कारावास एवं 70 हजार रुपये अर्थदंड के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही न्यायाधीश ने डीएलएसए के द्वारा पीड़ित प्रतिकर कोष से 3 लाख रुपये मुआवजा के तौर पर पीड़िता को देने का आदेश किया है.

- Advertisement -

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें