21.1 C
Ranchi
Saturday, February 8, 2025 | 02:08 pm
21.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

प्रेम-प्रसंग में युवक की हत्या मामले में आरोपित को उम्रकैद

Advertisement

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(एडीजे)-15 राजेश कुमार भारती ने शुक्रवार को प्रेम-प्रसंग में युवक की हत्या मामले में आरोपित व्यक्ति को उम्रकैद(आजीवन कारावास) की सजा सुनायी है.

Audio Book

ऑडियो सुनें

डुमरा कोर्ट. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(एडीजे)-15 राजेश कुमार भारती ने शुक्रवार को प्रेम-प्रसंग में युवक की हत्या मामले में आरोपित व्यक्ति को उम्रकैद(आजीवन कारावास) की सजा सुनायी है. साथ ही 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है. सजा पाया व्यक्ति सुरेंद्र पंडित नानपुर थाना क्षेत्र के ब्रह्मौल सिरसी गांव का रहनेवाला है. भादवि की धारा 302/34 में उक्त सजा सुनायी गयी है. कोर्ट ने फैसले में कहा है कि अर्थदंड की राशि नहीं देने पर उसे तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा. वहीं, भादवि की धारा 201/34 में तीन वर्ष की सजा व पांच हजार रुपया अर्थदंड लगाया गया है. कोर्ट ने कहा है कि दोनों सजा साथ-साथ चलेगी. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने 18 दिसंबर को मामले में दोषी पाया था. मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक कामेश्वर प्रसाद ने पक्ष रखा. वहीं, बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अरिमर्दन नारायण सिंह ने बहस की. गौरतलब है कि इस मामले में अलग-अलग विचारण चल रहा है. अन्य लोगों के ऊपर फैसला आना अभी बाकी है. इसी मामले में मुख्य आरोपी नंदकिशोर पंडित को 28 मई 2024 को इसी कोर्ट द्वारा उम्रकैद की सजा सुनायी गयी थी. आज इस मामले में पिता सुरेंद्र पंडित को उम्रकैद की सजा मिली है.

— क्या है पूरा मामला

- Advertisement -

नानपुर थाना क्षेत्र के बेंगहा गांव निवासी विपिन कुमार ने तीन मार्च 2020 को नानपुर थाना में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज करायी थी. प्राथमिकी में भाई अजय कुमार के अपहरण कर हत्या करने का आरोप लगाया था. इस मामले में सुरेंद्र पंडित व पुत्र नंदकिशोर पंडित समेत अन्य को आरोपित किया था. बताया था कि उसका भाई घर पर था, तभी एक मार्च 2020 को नंदकिशोर पंडित आया और उसके भाई को बुलाकर साथ में चला गया. काफी समय बीत जाने के बाद भी उसका भाई वापस नही आया तो वह नंदकिशोर से फोन पर बात किया तो बताया कि एक घंटा में आ जाएंगे, किंतु नही लौटा और उसका मोबाइल बंद बता रहा था. वह स्वयं व परिचित लोगों से भी खबर लिया, किंतु कहीं कोई पता नही चलने के बाद उसने थाना को आवेदन देकर भाई की हत्या की नीयत से अपहरण की बात कही. इधर, पुलिस अनुसंधान के क्रम में चार मार्च को थाना क्षेत्र के ही सिरसी गांव स्थित पोखर से बोरा में बंद अजय का शव बरामद किया गया. तहकीकात के क्रम में पुलिस ने पाया की यह मामला प्रेम-प्रसंग का है. तब पुलिस ने नंदकिशोर की बहन कविता को गिरफ्तार किया तथा उसका बयान लिया. उसने पुलिस को बताया कि वह अजय से प्रेम करती थी. इसकी जानकारी पिता, भाई व गांव के अन्य लोगों को भी थी. एक मार्च को वह घर पर पिता के साथ थी. पिता के मोबाइल से फोन कर अजय को मिलने के लिए बुलायी थी. हम दोनों छत वाले घर में बातचीत व आराम कर रहे थे, जिसे पिता व भाई ने देख लिया तथा अजय को पिटाई कर हत्या कर दी. मै डर कर छुप गयी. तब सभी लोग उसके शव को बोरी में रखकर बांस के सहारे सिरसी पोखर में ले जाकर फेंक दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें