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होल्डिंग टैक्स : 9600 मकानों पर चार करोड़ 20 लाख बकाया

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नगर निगम ने जब से होल्डिंग सर्वे और होल्डिंग टैक्स की वसूली की जिम्मेदारी स्पैरो नामक आउटसोर्सिंग कंपनी को दी है, तब से होल्डिंग टैक्स की वसूली में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है.

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सीतामढ़ी. नगर निगम ने जब से होल्डिंग सर्वे और होल्डिंग टैक्स की वसूली की जिम्मेदारी स्पैरो नामक आउटसोर्सिंग कंपनी को दी है, तब से होल्डिंग टैक्स की वसूली में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है. पिछले वित्तीय वर्ष में भी रिकॉर्ड वसूली हुई थी और इस वित्तीय वर्ष भी नगर निगम को होल्डिंग टैक्स का संतोषजनक कलेक्शन हुआ है. नगर आयुक्त प्रमोद कुमार पांडेय व आउटसोर्सिंग कंपनी के स्थानीय प्रतिनिधि सर्वजीत सिंह से मिली जानकारी के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-2025 में होल्डिंग टैक्स के रूप में करीब 7900 घरों से करीब दो करोड़ 86 लाख रुपये की वसूली हुई है. वहीं, बीते सितंबर माह की बात करें, तो सितंबर के महीने में अभी तक होल्डिंग टैक्स के रूप में करीब 400 घरों से 13.50 कलेक्शन का काम काफी सुस्त रहा है. शहर के बहुत कम मकान मालिकों द्वारा ही स्व-कर निर्धारण करवाया गया था और काफी कम संख्या में लोग टैक्स अदा करते थे. अशिकांश मकान होल्डिंग टैक्स के दायरे से बाहर थे. जो मकान होल्डिंग टैक्स के दायरे में आते भी थे, उनमें से कई मकान मालिक या संस्थान के द्वारा दशकों से होल्डिंग टैक्स नहीं चुकाया गया था और उन पर करोड़ों रुपये बकाया था. इनमें ज्यादातार सरकारी संस्थान थे. कुछ निजी मकान मालिक भी इन बकायादारों में शामिल थे. — 9600 घरों पर चार करोड़ 20 लाख बकाया

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हालांकि, अभी भी शहर के करीब 9600 ऐसे मकान मालिक हैं, जिन्होंने होल्डिंग टैक्स नहीं चुकाया है. स्पैरो के प्रतिनिधि के अनुसार, इन मकान मालिकों पर होल्डिंग टैक्स का करीब चार करोड़ 20 लाख रुपये बकाया है. इनसे बकाया टैक्स के कलेक्शन के लिए स्पारो के कर्मचारी लगातार लगे हुए हैं.

— 30 सितंबर तक टैक्स अदा करने पर नहीं लगेगा दंड नगर आयुक्त प्रमोद कुमार पांडेय व स्पारो के प्रतिनिधि सर्वजीत सिंह ने शहर के उन मकान मालिकों, जिन पर होल्डिंग टैक्स की राशि बकाया है से अपील की है कि वित्तीय वर्ष 2024-2025 का बकाया होल्डिंग टैक्स वे यदि 30 सितंबर तक या इससे पहले अदा कर देते हैं, तो उन्हें कोई दंड नहीं लगेगा. यदि इस महीने टैक्स अदा नहीं करते हैं, तो अगले माह यानी अक्टूबर से 1.5% दंड के साथ टैक्स चुकाना होगा. अत: दंड से बचने के लिए आगामी 30 सितंबर तक बकाया भुगतान करें.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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