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स्वरोजगार के लिए चार से 10 सीट वाली सवारी गाड़ी खरीदने का मौका

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स्वरोजगार के लिए चार से 10 सीट वाले नये सवारी वाहन खरीदें, सरकार 50 प्रतिशत अनुदान देगी. यह अनुदान मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत दिया जायेगा.

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सासाराम सदर. स्वरोजगार के लिए चार से 10 सीट वाले नये सवारी वाहन खरीदें, सरकार 50 प्रतिशत अनुदान देगी. यह अनुदान मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत दिया जायेगा. इसके लिए जिले में आवेदन करने की प्रक्रिया 28 अगस्त से शुरू हो जायेगी, जो पूरे एक माह तक चलेगी. इस तरह से योजना के तहत ऑटो, चारपहिया वाहन या एंबुलेंस लेने के लिए लोग आगामी 27 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं. इसके बाद लाभार्थियों का चयन कर सूची का प्रकाशन पांच अक्टूबर को होगा. इसके बाद आपत्ति आमंत्रण करने के लिए सात से 16 अक्तूबर तक का समय होगा. इसके बाद दावा आपत्ति का निराकरण 17 अक्टूबर और फिर चयनित अभ्यार्थियों का अंतिम सूची का प्रकाशन 18 अक्तूबर को होगा. फिर 19 से 26 अक्तूबर तक बीडीओ के द्वारा चयनित लाभुकों को चयन पत्र तामीला किया जायेगा. इसके बाद वाहनों का क्रय व योजना के तहत मिलने वाली अनुदान राशि की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी. गौरतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन के विकास, वहां रहने वाले लोगों को परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने और ऐसे क्षेत्रों में रोजगार सृजन और इनके विकास को देखते हुए राज्य सरकार वर्ष 2018 से मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना संचालित कर रही है. इस योजना के तहत प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति-जनजाति व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों को ऑटो, एंबुलेंस व 4 सीट से लेकर 10 सीट वाली सवारी खरीदने के लिए अनुदान दे रही है. इस दौरान योजना का लाभ देने में पिछड़े, एससी-एसटी लोगों को सरकार की प्राथमिकता है.

जिले के 16 प्रखंड में हैं रिक्तियां, जिन्हें दिया जायेगा लाभ

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिए जिले के 16 प्रखंडों में रिक्तियां हैं. इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जायेगी. जिला परिवहन विभाग के अनुसार, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिए जिस प्रखंडों में लक्ष्य पूरा नहीं हुआ था और वहां रिक्तियां रह गया था, उसे प्रखंड के लोगों के लिए आवेदन स्वीकृत किये जायेंगे. इस क्रम में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की जिले के 16 प्रखंड में कुल 134 रिक्तियां रह गयी हैं. इन रिक्तियां के अनुसार योजना का लाभ लोगों को दिया जायेगा. वहीं, संझौली, राजपुर व चेनारी प्रखंड इस योजना के लाभ से बाहर रहेंगे, क्योंकि इन प्रखंडों में उक्त योजना का लक्ष्य पहले ही पूरा हो गया है.

क्या है योजना अनुदान

सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आवागमन में परेशानी न हो, इसलिए सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत प्रत्येक पंचायत में कम से कम सात लोगों को वाहन खरीदने पर सरकार अनुदान देती है. इस योजना के तहत प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति-जनजाति व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों को वाहन खरीद मूल्य का 50 प्रतिशत तक अनुदान के रूप में सरकार देती है. 50 प्रतिशत अनुदान एंबुलेंस खरीद या चार चक्के के वाहन पर दिया जायेगा. वहीं, ऑटो और इ-रिक्शा की खरीद पर अधिकतम एक लाख रुपये की राशि अनुदान के रूप में दी जायेगी.

ये ले सकते हैं लाभ

इस योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सभी लोग ले सकते हैं, जिनकी उम्र 21 वर्ष या उससे उससे अधिक हो और उनके पास कम-से-कम मोटरवाहन चलाने का लाइसेंस हो. इसके तहत तीन श्रेणी के लाभुकों को छोटे वाहन की खरीद पर अधिकतम एक लाख रुपये तक अनुदान है.

बोले अधिकारी

आर्थिक रूप से कमजोर लोग अपना खुद का रोजगार शुरू कर पाये, उसके लिए इस योजना के तहत सरकार लाभार्थियों को वाहन खरीदने के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी. इसके लिए जिले के सभी प्रखंडों में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लक्ष्य पूर्ण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है. इस योजना के लिए आवेदन 28 सितंबर तक लिया जायेगा.

राम बाबू, जिला परिवहन पदाधिकारी

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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