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लाल बालू का काला कारोबार करने वाले पांच लोगों पर एफआइआर

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सारण जिला खनन विभाग पूरी तरह से एक्शन मोड में है. प्रतिदिन लाल बालू का काला कारोबार करने वाले कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई को जारी रखे हुए हैं.

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छपरा. सारण जिला खनन विभाग पूरी तरह से एक्शन मोड में है. प्रतिदिन लाल बालू का काला कारोबार करने वाले कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई को जारी रखे हुए हैं. 48 घंटे के अंदर पांच कारोबारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. इस तरह अब तक चार महीने के अंदर 331 एफआइआर हो चुकी है. इन थानों में हुई है करवाई खनन विभाग ने जिले के पांच थाना क्षेत्र में 48 घंटे के अंदर कार्रवाई की है और पांच कारोबारी विभाग के हत्थे चढ़े हैं. खनन विभाग के अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस की मदद लेकर दिघवारा थाना क्षेत्र में एक और भेलडी थाना क्षेत्र दो कारोबारी के खिलाफ कार्रवाई की है. उनके पास से 1205 सीएफटी बालू जब्त किया गया है और पांच गाड़ियां भी जब्त किए गए हैं. 4.30 लाख रुपया जुर्माना लगा है. इसी तरह डोरीगंज थाना क्षेत्र, सोनपुर और गडाख थाना क्षेत्र में तीन कारोबारी को पकड़ा गया इनके पास से बालू लदे छह गाड़ियां पकड़ी गई है. इस पर 300 सीएफटी बालू लदा था .इन पर नौ लाख जुर्माना लगाया गया है. अब तक की कार्रवाई विभागीय अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में 456 छापेमारी हो चुकी है. 331 प्राथमिकी दर्ज की गयी है. 355 लोगों की गिरफ्तारी हुई है. 865 लाख रुपये की जुर्माना वसूला गया है. 628 गाड़ियां जपती गई है. इस तरह से लगातार कार्रवाई चल रही है. क्या है अधिनियम खनन के लिए बोली लगाकर पट्टा-ठेका हासिल करने वाले बंदोबस्त धारी को सबसे पहले जिन वाहनों से खनन और परिवहन होना है, उन वाहनों का निबंधन खान एवं भूतत्व विभाग के पोर्टल पर कराना होगा. जेसीबी, हाइवा, ट्रक या ट्रैक्टर बगैर निबंधन न तो बालू खनन कर सकेंगे, न ही बालू का परिवहन, क्योंकि इनके बगैर चालान निर्गत नहीं होगा। महत्वपूर्ण यह है कि इन वाहनों पर जीपीएस भी लगाना अनिवार्य होगा. यदि जीपीएस नहीं लगे होंगे तो वैसे वाहनों का निबंधन खान एवं भूतत्व विभाग के पोर्टल पर नहीं हो सकेगा. बंदोबस्त धारियों को बालू घाट या इसके आसपास वे-ब्रिज लगाना होगा ताकि वाहनों का वजन कर ज्ञात किया जा सके कि जो वाहन बालू का परिवहन कर रहे हैं, वे ओवर लोड तो नहीं. जिन बालू घाटों का बंदोबस्त पट्टाधारियों को मिला है, उन्हें घाटों पर सीसीटीवी कैमरा भी लगाना होगा ताकि जितनी मात्रा में बालू का खनन निर्धारित है उससे अधिक खनन या परिवहन तो नहीं हो रहा है, इसकी जानकारी विभाग के पास रहे. इन नियमों को पालन नहीं करने पर कार्रवाई की जा रही है. यह ध्यान रहे यदि घाटों की बंदोबस्ती नहीं हुई है तो खनन करना पूरी तरह से अवैध और गैरकानूनी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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