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शराब रखने के मामले में तीन अभियुक्तों को सजा

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शराब रखने के मामले में तीन अभियुक्तों को सजा

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सहरसा. गुरुवार को व्यवहार न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद मौसमी सिंह की अदालत ने सोनवर्षा थाना क्षेत्र के अरसी निवासी मुकेश यादव उर्फ मुक्को यादव व रोशन कुमार तथा बसनही थाना क्षेत्र के गोंदराम पछवारी टोला निवासी मनकिशोर शर्मा को बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम की धारा 30 (ए) के तहत दोषी पाया. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद अभियुक्तों को 5 वर्ष का कारावास तथा एक-एक लाख रुपया का अर्थदंड सुनाया गया. अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गयी. वाद में विचरण के दौरान अभियोजन की ओर से कुल 7 साक्षियों के साथ वस्तु प्रदर्श को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. वाद के विचारण के बाद अभियुक्तों को देसी शराब रखने के आरोप में दोषी पाया गया था. अभियोजन पक्ष की ओर से राजीव रंजन पांडे विशेष लोक अभियोजक ने पैरवी की. उन्होंने कहा कि इस वाद में मात्र एक वर्ष तीन दिन में अभियुक्तों को सजा सुनाई दी गयी. मालूम हो कि एक वर्ष पूर्व 19 जुलाई 2023 को 12:45 बजे गुप्त सूचना के आधार पर वाद के सूचक तत्कालीन पुलिस अवर निरीक्षक अविनाश कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल के द्वारा ग्राम जमुनिया में वीसी पुल के पास वाहन चेकिंग की जा रही थी. थोड़ी देर के बाद एक बुलेट मोटरसाइकिल पर तीन अभियुक्त आ रहा था, जिसने पुलिस बल को देखकर भागने का प्रयास किया. लेकिन पुलिस की सक्रियता से तीनों अभियुक्त को पकड़ा गया तथा उनके पास से कुल 76 पाउच में करीब 38 लीटर देसी शराब के साथ देसी कट्टा और गोली, मोबाइल तथा नगद रुपया भी बरामद हुआ था. अभियुक्त मुकेश यादव उर्फ मुको यादव के विरुद्ध आठ मामले संगीत अपराधों में दर्ज हैं एवं अन्य दोनों के विरुद्ध भी पूर्व से आपराधिक मामले दर्ज हैं. वाद का अनुसंधान पुलिस अवर निरीक्षक ज्योतिष कुमार द्वारा किया गया.

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डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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