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किशनपुर पंचायत के मुखिया को पदमुक्त किए जाने का आदेश जारी

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किशनपुर पंचायत के मुखिया को पदमुक्त किए जाने का आदेश जारी

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गलत जाति प्रमाणपत्र दाखिल कर मुखिया पद पर निर्वाचित होने का आरोप पतरघट. राज्य निर्वाचन आयोग ने क्षेत्र के किशनपुर पंचायत के मुखिया को पदमुक्त किए जाने का आदेश जारी किया हैं. किशनपुर पंचायत की मुखिया जीवनलता देवी द्वारा गलत जाति प्रमाणपत्र दाखिल कर मुखिया पद पर निर्वाचित होने के आरोप में उनके निकटतम प्रतिद्वंद्धि ने राज्य निर्वाचन आयोग पटना में वाद दायर किया था. जिसमें उनके निकटतम प्रतिद्वंद्धि सोनी कुमारी पति मनोज कुमार ने मुखिया जीवनलता देवी द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने में प्रस्तुत किया गये जाति प्रमाणपत्र को ग़लत साबित करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग बिहार का दरवाजा खटखटाया. जहां 17 दिसंबर को राज्य निर्वाचन आयोग बिहार ने अपने पारित आदेश में कहा है कि आयोग द्वारा यह पाया गया कि इस वाद का मूल कारण वादी का यह दावा है कि जीवनलता देवी वर्तमान मुखिया, ग्राम पंचायत राज किशनपुर प्रखंड पतरघट द्वारा पिछड़ा वर्ग अनुसूची 02 का सदस्य होने के बावजूद पिछड़ा वर्ग अनुसूची 01 के लिए आरक्षित मुखिया के पद पर बिहार पंचायत राज अधिनियम की धारा 135 का उल्लंघन कर ग्राम पंचायत राज किशनपुर प्रखंड पतरघट, जिला सहरसा के मुखिया पद पर निर्वाचित होने से संबंधित है. विचाराधीन वाद में राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रूटनी कमेटी (निदेशालय) का निर्णय प्राप्त है. जिसके आधार पर जीवनलता देवी द्वारा चन्द्रवंशी (कहार, कमकर) जाति के जाति प्रमाणपत्र के आधार पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग अंतर्गत आरक्षण का लाभ लिये जाने के दावे को सर्वसम्मति से खारिज कर दिया गया है. उपर्युक्त सभी स्थिति से स्पष्ट है कि जीवनलता देवी की जाति चन्द्रवंशी (कहार, कमकर) जाति के आधार पर आरक्षण के दावे को राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रूटनी कमेटी (निदेशालय) खारिज कर दिया गया है. क्योंकि जीवनलता देवी बिहार राज्य की मूल निवासी नहीं है तथा निर्गत अवैध जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं था. इसके बावजूद ग्राम पंचायत राज किशनपुर, प्रखंड पतरघट के मुखिया के हुए निर्वाचन में भाग लिया. जबकि उक्त पद पिछड़े वर्गो की सूची 01 में शामिल बिहार राज्य के मूल निवासियों के लिए आरक्षित था. इस प्रकार बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 135 के तहत अहर्ता प्राप्त नहीं रहने के बावजूद उक्त पद (मुखिया) पर निर्वाचन नियमानुकूल नहीं है. बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 135 सह पठित धारा 136(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अधीन जीवनलता देवी को तत्काल प्रभाव से ग्राम पंचायत राज किशनपुर, प्रखंड पतरघट के मुखिया के पद से पदमुक्त किया जाता है. इस आदेश के साथ ही ग्राम पंचायत राज किशनपुर का मुखिया पद रिक्त समझा जायेगा तथा नियमानुसार इस पर निर्वाचन की कार्रवाई संपन्न की जायेगी. जिसकी प्रतिलिपि संबंधित अधिकारी एवं वादी व प्रतिवादी को उपलब्ध करायी गयी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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