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पत्नी की हत्या के दोषी पति को मिली दस साल की सजा

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ब्रजेश नगर का रहनेवाला है दोषी पति लालू यादव

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– मरंगा थाना क्षेत्र के ब्रजेश नगर का रहनेवाला है दोषी पति लालू यादव

पूर्णिया कोर्ट. पत्नी की हत्या के आरोप में पति को दस साल की सजा सुनायी गयी है. सजा पाने वाला लालू यादव मरंगा थाना क्षेत्र के ब्रजेश नगर का रहनेवाला है. सूचक नीतीश कुमार द्वारा दर्ज मुकदमा की सुनवाई करते हुए प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायालय एससी/एसटी एक्ट अतुल कुमार सिंह ने यह सजा सुनायी. केहाट थाना 704/2024 दर्ज किया गया था. इसका विचारण विशेष सत्रवाद 109/2021 के तहत किया गया. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 6 अगस्त 20 21 को रात के 10 बजे अपनी पत्नी सुमन की विदागिरी के लिए लालू यादव अपने ससुराल पहुंचे. लेकिन सुमन अपने पति के साथ जाने को तैयार नहीं हुई. उसका कहना था कि उसका पति उसके साथ मारपीट करता है और पैसे की मांग करता है. पिता के समझाने-बुझाने पर सुमन अपने पति के साथ ससुराल जाने को तैयार हो गयी. सुमन के ससुराल जाने के अगले ही दिन उसकी हत्या की सूचना आयी. जब उसके पिता सुमन के ससुराल गये तो वहां कोई नहीं मिला. अस्पताल जाने पर स्ट्रेचर पर एक लाश चादर से ढकी हुई थी. देखने पर वह सुमन की लाश थी. मामले में विशेष लोक अभियोजक अरूण कुमार पासवान ने कुल 8 गवाहों का परीक्षण अभियोजन की तरफ से करवाया तथा 11 प्रदर्श चिह्नित करवाया. जबकि बचाव पक्ष द्वारा भी 2 गवाहों की गवाही करायी गयी. सभी गवाहों एवं अन्य तथ्यों को देख कर न्यायालय ने लालू यादव को भारतीय दंड विधान की धारा 304(बी) सहपठित धारा 3(2) (5 ए) अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अपराध के लिए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी.

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डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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