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मुजफ्फरपुरः पुलिस के भय से श्लोक को कभी नाव से लेकर भागे अपहर्ता तो कभी धान के खेत में छिपाया

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आइटीबीपी जवान गौरव का भाई कन्हाई उसे बराबर चुप रहने की धमकी देता था. अक्सर चेहरा ढंके हुए लोग उसे बाथरूम ले जाते थे.

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बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के अहियापुर थाना क्षेत्र के रसूलपुर वाजिद से अपहृत हुए तीसरी कक्षा के छात्र श्लोक कुमार सिंह (10 ) को पुलिस के भय से एक टूटे हुए कमरे में छिपा कर रखे हुए थे. जब पुलिस टीम ने गरगद्धा अथरी गांव में दबिश दी तो अपहर्ता गौरव उसे लेकर डराते-धमकाते हुए एक धान के खेत में छिपा कर रख दिया था. फिर उसे एक नाव से नदी पार करा कर सड़क पर ले गया. वहां पर एक मंदिर में उसे खाने के लिए प्रसाद दिया गया था. इसका खुलासा उसके दिये गये धारा 164 के बयान से हुआ है. उसने कोर्ट के समक्ष बताया कि बाइक से उसे दो लोग स्कूल वैन से उतरते ही अपहरण कर लिये थे. उसे एक टूटे हुए कमरे में छिपा कर रखा गया था. आइटीबीपी जवान गौरव का भाई कन्हाई उसे बराबर चुप रहने की धमकी देता था. अक्सर चेहरा ढंके हुए लोग उसे बाथरूम ले जाते थे. पहले दिन उसे सुबह में खाने के लिए सेव दिया गया था. जो व्यक्ति उसके कमरे की रखवाली कर रहा था. वह काली मां का पूजा करता था.

रेलवे ओवरब्रिज पर सुलाया

उसने कोर्ट को बताया कि नाव से लेकर भागने के क्रम में उसे रुन्नीसैदपुर स्टेशन पर बने ओवरब्रिज पर भी सुलाया गया. वही पर रेलवे का स्टाफ मिला. जिसने उसकी मदद की.उसने जब रेलवे कर्मचारी को सारी बातें बतायी तो अपहर्ता ने उसके साथ मारपीट की. मारपीट होने पर आसपास के लोग जुट गये, जिसके बाद अपहर्ता भाग गया.

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प्राथमिकी में जोड़ी गयी फिरौती के लिए अपहरण की धारा

श्लोक के परिजनों ने अहियापुर थाने में धारा 363 के तहत अपहरण का केस दर्ज कराया था. पुलिस ने कोर्ट में धारा 364 ए जोड़ने के लिए आवेदन दिया है. केस के आइओ राजेश यादव ने सीजेएम कोर्ट में आवेदन देकर अनुरोध किया है, जिसके बाद इस केस में फिराैती के लिए अपहरण की धारा जोड़ी गयी है.

तीन हजार रुपये मासिक पर कोचिंग में पढ़ाता था कन्हाई

अपहरण कांड में फरार आइटीबीपी के जवान गौरव की तलाश पुलिस कर रही है. वही उसका भाई कन्हाई जीरोमाइल के पास एक कोचिंग में तीन हजार रुपये मासिक वेतन पर बच्चों को पढ़ाता था. इसी क्रम में उसने अपने भाई की मदद से अपहरण की प्लानिंग की थी.

यह था मामला

15 अक्तूबर को श्लोक का अपहरण कर लिया गया था. बच्चे का अपहरण करने के बाद अगले दिन रात को 11: 30 बजे के आसपास हाजीपुर से पहली कॉल छात्र के पिता पप्पू सिंह को की गयी थी. इसमें 50 लाख रुपये की फिरौती की डिमांड किया था. 17 अक्तूबर को तीन बार कॉल किया गया. जिसमें कहा कि 2: 30 बजे रामदयालु से ट्रेन में बैठ जाना, फिर सीतामढ़ी स्टेशन पर पार्किंग में पहुंच कर कॉल करना. कहां पैसा देने है, इसके आगे कॉल करके जानकारी दी जायेगी. पुलिस ने 72 घंटे के अंदर अपहरण कांड का खुलासा करते हुए एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया था.

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