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हाइकोर्ट के निर्देश के बाद भी बिहार सरकार नहीं कर सकी बिल्डिंग ट्रिब्यूनल का गठन, अब सख्त कार्रवाई की चेतावनी

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बिहार नगरपालिका कानून के तहत अवैध निर्माण के मामले में कार्रवाई को लेकर पटना हाइकोर्ट बेहद गंभीर है. इन मामलों में कार्रवाई पर सुनवाई करने वाली बिल्डिंग ट्रिब्यूनल का गठन अभी तक सरकार ने नहीं किया है. करीब चार साल से इसके गठन की प्रक्रिया पेंडिंग है. हाल में ही 22 मार्च को हाइकोर्ट ने एक माह के अंदर इसके गठन का आदेश दिया था लेकिन कोर्ट का आदेश भी इसका गठन नहीं कर सका. जिसके बाद अब सरकार को फटकार लगी है और चेतावनी दी गई है.

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बिहार नगरपालिका कानून के तहत अवैध निर्माण के मामले में कार्रवाई को लेकर पटना हाइकोर्ट बेहद गंभीर है. इन मामलों में कार्रवाई पर सुनवाई करने वाली बिल्डिंग ट्रिब्यूनल का गठन अभी तक सरकार ने नहीं किया है. करीब चार साल से इसके गठन की प्रक्रिया पेंडिंग है. हाल में ही 22 मार्च को हाइकोर्ट ने एक माह के अंदर इसके गठन का आदेश दिया था लेकिन कोर्ट का आदेश भी इसका गठन नहीं कर सका. जिसके बाद अब सरकार को फटकार लगी है और चेतावनी दी गई है.

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22 मार्च 2021 को पटन हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि एक माह के अंदर बिल्डिंग ट्रिब्यूनल का गठन किया जाए. लेकिन अब तीन माह के बाद भी इसका गठन नहीं हो सका है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार को इसी मामले में न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की एकलपीठ ने इससे जुडे एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से सवाल-जवाब किया. पूछा गया कि अभी तक ट्रिब्यूनल का गठन हुआ है या नहीं? वहीं इस सवाल के जवाब में राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए कहा गया कि अभी यह पूरा नहीं हुआ है. गठन की प्रक्रिया चल रही है.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट के निर्देश के बाद भी इसका पालन नहीं होने से अदालत ने इस मामले में बेहद सख्त टिप्पणी की. जज ने कहा कि अब बहुत हो गया. हाईकोर्ट किसी के रहम पर नहीं है, जो ट्रिब्यूनल के लिए सब्र करते रहे. अब सोमवार को कड़ा फैसला सुनने को तैयार रहें. बताया जा रहा है कि कोर्ट की अवमानना के बिंदु पर आदेश को सुरक्षित रख लिया गया है.

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गौरलतब है कि म्युनिसिपल बिल्डिंग ट्रिब्यूनल किसी भी अवैध निर्माण को तोड़ने से जुड़े मामले की सुनवाई करता है. बिहार में करीब चार साल से इसके गठन का मामला फंसा है. वहीं अब जब हाइकोर्ट ने एक माह की मोहलत सरकार को दी थी. उसके बाद भी इस तरफ सुस्ती ही देखी जा रही है. जिसके बाद अब कोर्ट ने सख्त तेवर दिखाए हैं.

Posted By: Thakur Shaktilochan

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