16.2 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, एक परिजन के सरकारी नौकरी में रहने पर दूसरे को नहीं मिलेगी अनुकंपा पर नौकरी

Advertisement

पटना हाइकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि जब परिवार के एक सदस्य सरकारी नौकरी में हैं, तो उस परिवार के दूसरे सदस्य को अनुकंपा पर नौकरी नहीं दी जा सकती है. न्यायमूर्ति डॉ अनिल कुमार उपाध्याय के एकलपीठ ने सोमवार को हरेंद्र कुमार की रिट याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया. कोर्ट को बताया गया कि आवेदक के पिता पुलिस विभाग में थे. नौकरी में रहने के दौरान उनकी मृत्यु हो गयी.

Audio Book

ऑडियो सुनें

पटना हाइकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि जब परिवार के एक सदस्य सरकारी नौकरी में हैं, तो उस परिवार के दूसरे सदस्य को अनुकंपा पर नौकरी नहीं दी जा सकती है. न्यायमूर्ति डॉ अनिल कुमार उपाध्याय के एकलपीठ ने सोमवार को हरेंद्र कुमार की रिट याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया. कोर्ट को बताया गया कि आवेदक के पिता पुलिस विभाग में थे. नौकरी में रहने के दौरान उनकी मृत्यु हो गयी.

- Advertisement -

पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा पर सरकारी नौकरी के लिए आवेदक ने विभाग में आवेदन किया. विभाग ने याचिकाकर्ता के आवेदन को इस आधार पर नामंजूर कर दिया कि उसके परिवार के एक सदस्य पहले से सरकारी नौकरी में है .इसलिए दूसरे सदस्य को अनुकंपा पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है. सरकार के इसी आदेश को याचिककर्ता ने हाइकोर्ट में चुनौती दी थी.

कोर्ट ने कहा कि आवेदक ने भी माना है कि उसका एक भाई पहले से सरकारी नौकरी में है. ऐसे में आवेदक को अनुकंपा पर नौकरी नहीं दी जा सकती है. कोर्ट ने विभाग के निर्णय को सही ठहराते हुए याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया.

Also Read: Corona Vaccine: बिहार में टीका लगवाने वाले ध्यान दें, अब सप्ताह में केवल 5 दिन ही मिलेगा कोरोना वैक्सीन का डोज

न्यायमूर्ति डॉ. अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने दायर की गयी एक अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया. कोर्ट ने कहा कि अनुकंपा पर नौकरी पाना किसी कर्मी के सदस्य का अधिकार नहीं है. यह व्यवस्था केवल इसलिए बनाई गई है कि व्यक्ति की मौत के बाद अचानक परिवार में वित्तीय संकट उत्पन्न नहीं हो. लेकिन अगर उस परिवार का कोई सदस्य पहले से सरकारी नौकरी कर रहा है तो दूसरे को अनुकंपा पर नौकरी देने का कोई औचित्य नहीं है.

Posted By: Thakur Shaktilochan

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें