18.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

पटना हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, जहरीली शराब से हुई मौत के मामले में फांसी की सजा पाये नौ अभियुक्त हुए बरी

Advertisement

हाइकोर्ट ने दायर सभी अपीलों की सुनवाई एक साथ पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. बुधवार को कोर्ट ने अपने 89 पन्नों के फैसले में इन्हें फांसी की सजा से मुक्त कर दिया. अगस्त 2016 में गोपालगंज के खजुरबनी मोहल्ले में जहरीली शराब पीने से 20 लोगों की मौत हुई और कई लोगों ने आंखों की रोशनी गवांयी थी.

Audio Book

ऑडियो सुनें

पटना हाइकोर्ट ने गोपालगंज के खजूरबानी में जहरीली शराब से हुई मौत के मामले में निचली अदालत से नौ अभियुक्तों को मिली फांसी सजा को निरस्त कर दिया है. इसके साथ ही सभी नौ अभियुक्त बरी कर दिये गये.

- Advertisement -

डेथ रेफरेन्स को एक साथ सुनते हुए दिया आदेश

जस्टिस अश्वनी कुमार सिंह और जस्टिस हरीश कुमार की खंडपीठ ने इन अभियुक्तों द्वारा दायर आपराधिक अपील और राज्य सरकार द्वारा निचली अदालत से मिली मौत की सजा को पुष्टि करने के लिए दायर डेथ रेफरेन्स को एक साथ सुनते हुए यह आदेश दिया है.

89 पन्नों का कोर्ट ने दिया फैसला 

हाइकोर्ट ने इस मामले में दायर सभी अपीलों की सुनवाई एक साथ पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. बुधवार को कोर्ट ने अपने 89 पन्नों के फैसले में इन्हें फांसी की सजा से मुक्त कर दिया. अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता विकास रतन भारती ने बताया कि इस मामले में कोर्ट ने प्रक्रियात्मक त्रुटियां पायीं, जो परिस्थितिजन्य सबूत और गवाहियों में एकरूपता नहीं थी.

जहरीली शराब पीने से 20 लोगों की मौत

गौरतलब है कि 15 -16 अगस्त, 2016 को गोपालगंज के खजुरबनी मोहल्ले में जहरीली शराब पीने से 20 लोगों की मौत हुई और कई लोगों ने आंखों की रोशनी गवांयी थी. इस मामले में अगस्त, 2016 को गोपालगंज के नगर थाना में एक प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. पुलिस ने 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया था.

जिला अदालत से नौ लोगों को हुई थी फांसी

गोपालगंज जिले के विशेष अदालत उत्पाद के जज लव कुश कुमार ने नौ अभियुक्तों को फांसी की सजा व चार महिलाओं को उम्र कैद की सजा सुनायी थी .इसी आदेश के विरुद्ध पटना हाइकोर्ट में इन लोगों ने अपील दायर की थी .इन अपीलों पर हाइकोर्ट ने लंबी सुनवाई कर निर्णय सुरक्षित रख लिया था,जिसे कोर्ट ने बुधवार को निर्णय दिया. इस मामले में राज्य सरकार का पक्ष सरकारी अधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा ने कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया.

क्या है खजूरबानी कांड

15 व 16 अगस्त, 2016 को नगर थाने के खजूरबानी में जहरीली शराब पीने से 19 लोगों की मौत हो गयी थी. 10-12 लोगों की आंखों की रोशनी चली गयी थी. 16 और 17 अगस्त, 2016 को छापेमारी कर पुलिस ने खजूरबानी में भारी मात्रा में जहरीली शराब बरामद की थी. इस मामले में 14 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी कांड संख्या- 347/2016 दर्ज करायी गयी थी. इसमें 19 लोगों की मौत के मामले में नगर थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष बीपी आलोक के बयान पर मामला दर्ज हुआ था. जहरीली शराब बेचने के मामले में नगर थाने में 346/2016 पुलिस के आरोप पत्र दाखिल किये जाने के बाद सुनवाई शुरू हुई. सुनवाई के दौरान ही एक आरोपित ग्रहण पासी की मौत हो गयी. पांच मार्च, 2021 को एडीजे-2 सह स्पेशल जज (उत्पाद) लवकुश कुमार के कोर्ट ने 13 में से नौ दोषियों को फांसी और चार महिलाओं को उम्रकैद की सजा सुनायी थी. कोर्ट के फैसले के बाद सभी दोषियों को जेल भेज दिया गया था.

Also Read: श्रावणी मेला 2022 की तैयारी पूरी, सुल्तानगंज में नवनिर्मित नमामि गंगे घाट पर होगा उद्घाटन कार्यक्रम
जानें कब-क्या हुआ

  • 15 व 16 अगस्त, 2016 को जहरीली शराब से 19 लोगों की मौत, 10-12 लोगों की आंखों की रोशनी चली गयी थी

  • 16 और 17 अगस्त, 2016 को पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में जहरीली शराब बरामद की थी

  • 14 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी कांड संख्या- 347/2016 दर्ज करायी

  • 26 फरवरी, 2020 को 14 में से 13 लोगों को दोषी ठहराया गया था.

  • 05 मार्च, 2021 को 13 में से नौ दोषियों को फांसी और चार महिलाओं को उम्रकैद की सजा सुनायी

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें