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राज्य में बहुत जल्द लागू होगी पुल-पुलियों की मेंटेनेंस पॉलिसी

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य में पुल-पुलियों की मेंटेनेंस पॉलिसी बहुत जल्द लागू होगी.

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संवाददाता, पटना

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य में पुल-पुलियों की मेंटेनेंस पॉलिसी बहुत जल्द लागू होगी. यह पॉलिसी पथ निर्माण विभाग के तहत बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड ने तैयार कर लिया है. साथ ही ग्रामीण कार्य विभाग के पुलों की स्ट्रक्चरल ऑडिट अंतिम चरण में है. इसके आधार पर विभाग की तरफ से मेंटेनेंस पॉलिसी बनाने सहित पुराने पुलों की मरम्मत और पुराने पुलों की जगह नये पुलों के निर्माण का निर्णय लिया जायेगा. साथ ही राज्य मंत्रि परिषद की मंजूरी के बाद पुलों की मेंटेनेंस पॉलिसी लागू हो जायेगी. वहीं एनएचएआइ भी पुलों के बेहतर मेंटेनेंस की पुख्ता तैयारी की व्यवस्था में जुटा है. इस संबंध में पुलों के गिरने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकार और एनएचएआइ से अपना पक्ष मांगा है. सूत्रों के अनुसार, स्ट्रक्चरल ऑडिट के तहत राज्य के सभी पुल-पुलियों के निर्माण की तिथि, उन पर गुजरने वाले वाहनों की भार सहित वाहनों की संख्या आदि की जानकारी जुटायी जायेगी. इस आधार पर पुलों के बरकरार रखने या फिर पुराने पुलों की क्षमता से अधिक जरूरत होने के आधार पर नये पुलों का निर्माण किया जायेगा. बहुत पुराने और ईंट के पुल और पुलिया को ध्वस्त कर नये सिरे से बनाया जायेगा. मानक प्रक्रिया का पालन कर निर्माण होगा.

सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई है याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में पुलों की स्ट्रक्चरल ऑडिट और एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का अनुरोध किया गया है. निष्कर्षों के आधार पर पुलों को मजबूत किया जायेगा या फिर पुलों को तोड़कर नये पुल बनाये जायेंगे. पिछले दिनों चार सप्ताह में सीवान, सारण, मधुबनी, अररिया, पूर्वी चंपारण और किशनगंज जिले में पुल गिरने की 10 घटनाएं हुई थीं.

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डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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