21.1 C
Ranchi
Tuesday, March 11, 2025 | 08:25 am
21.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

लॉकडाउन में बेरोजगार हुए लोगों को अब सरकार देगी बेरोजगारी भत्ता, लेकिन इन शर्तों को पूरा करना होगा जरूरी…

Advertisement

पटना: कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बीच कई कंपनियां बंद हो गयीं. इसके कारण लाखों कर्मचारियों की नौकरी चली गयी. इन कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है. अगर इस साल मार्च से लेकर दिसंबर के बीच विभिन्न कंपनियों में काम करने वाले जिन लोगों की नौकरी गयी है, सरकार उनको बेरोजगारी भत्ता देगी. बशर्ते ऐसी कंपनियां कर्मचारी राज्य बीमा निगम (इएसआइसी) के तहत निबंधित हों. उसके कर्मचारी इसका लाभ उठाने के पात्र होंगे. अटल बीमित व्यक्ति कल्याण के तहत ही नौकरी गंवा चुके कर्मचारियों को भत्ता दिया जायेगा.

Audio Book

ऑडियो सुनें

पटना: कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बीच कई कंपनियां बंद हो गयीं. इसके कारण लाखों कर्मचारियों की नौकरी चली गयी. इन कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है. अगर इस साल मार्च से लेकर दिसंबर के बीच विभिन्न कंपनियों में काम करने वाले जिन लोगों की नौकरी गयी है, सरकार उनको बेरोजगारी भत्ता देगी. बशर्ते ऐसी कंपनियां कर्मचारी राज्य बीमा निगम (इएसआइसी) के तहत निबंधित हों. उसके कर्मचारी इसका लाभ उठाने के पात्र होंगे. अटल बीमित व्यक्ति कल्याण के तहत ही नौकरी गंवा चुके कर्मचारियों को भत्ता दिया जायेगा.

तीन माह तक मिलेगा 50 फीसदी औसत वेतन

अधिकारियों की मानें, तो सरकार के इस फैसले से निजी सेक्टर में काम करने वाले बिहार के 90 हजार से अधिक कर्मचारियों को फायदा होगा. लेकिन इसका सबसे अधिक फायदा दूसरे राज्यों में काम करने वाले 25 लाख से अधिक बिहारियों को होगा, जो लॉकडाउन के बाद नौकरी गंवा कर बिहार वापस लौटे थे. इएसआइसी ने इस साल 24 मार्च से 31 दिसंबर, 2020 के बीच नौकरी गंवाने वाले कर्मचारियों को तीन माह तक 50 फीसदी औसत वेतन देने के लिए नियमों में छूट देने का फैसला किया है.

Also Read: Unlock 3.0 Bihar: अनुमति मिलने के बाद लंबी दूरी की 522 बसें खुलीं लेकिन दूसरे राज्यों के लिए नहीं चली एक भी बस..
ऐसे उठाएं भत्ता का लाभ

इसके लाभार्थी नियमित रूप से दो वर्ष की समयावधि के लिए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम-1948 के तहत कवर किये गये बीमित व्यक्ति होंगे. बीमित व्यक्ति को दो वर्षों की न्यूनतम अवधि के लिए बीमा योग्य रोजगार में होना चाहिएं. बीमित व्यक्ति को पूर्ववर्ती चार योगदान अवधि (दो वित्तीय वर्ष) के दौरान 78 दिनों से कम का काम या दुराचार के कारण कंपनी से निकाला गया हो या उस व्यक्ति पर किसी तरह का आपराधिक मुकदमा दर्ज होने पर इस योजना का लाभ नहीं मिलता है.

यहां से डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्म

इसके अलावा जो लोग ऐच्छिक रिटायरमेंट लेते हैं, तो उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी इएसआइसी की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म एबी-1 से लेकर एबी- 4 डाउनलोड कर सकते हैं. फॉर्म डाउनलोड करने के लिए https://www.esic.nic.in या https://www.esic.in लिंक का इस्तेमाल करें. इसे भर कर आपको इएसआइसी के किसी शाखा कार्यालय में जमा करना होगा. इस फॉर्म के साथ 20 रुपये का नॉन-ज्यूलडिशियल पेपर पर नोटरी से एफिडेविट करवाना होगा. कर्मचारी राज्य बीमा निगम के क्षेत्रीय कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार सूबे में इएसआइसी के 13 शाखा कार्यालय और छह डिस्पेंसरी सह शाखा कार्यालय में आवेदन फार्म जमा कर सकते हैं.

Posted by : Thakur Shaktilochan Shandilya

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

संबंधित ख़बरें

Trending News

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें
Home होम Videos वीडियो
News Snaps NewsSnap
News Reels News Reels Your City आप का शहर