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वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में निवेश की समय-सीमा 30 जून तक बढ़ी

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वित्त मंत्रालय ने फरवरी और अप्रैल, 2020 के बीच सेवानिवृत्त हुए लोगों के लिए वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) में निवेश की समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी है. इस योजना में 60 साल या इससे अधिक का कोई भी व्यक्ति निवेश कर सकता है.

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पटना : वित्त मंत्रालय ने फरवरी और अप्रैल, 2020 के बीच सेवानिवृत्त हुए लोगों के लिए वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) में निवेश की समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी है. इस योजना में 60 साल या इससे अधिक का कोई भी व्यक्ति निवेश कर सकता है.

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मगर दूसरे नियम के अनुसार अगर कोई 55 से 60 साल का व्यक्ति वृद्धावस्था के कारण कार्य की अयोग्यता या वीआरएस के तहत सेवानिवृत्त हुआ, तो वह भी इसमें निवेश कर सकता है. लेकिन ऐसे व्यक्ति को इस स्कीम में एक माह के अंदर आवेदन करना होता है. वित्त मंत्रालय की ओर से जारी की गयी अधिसूचना के अनुसार 55 से 60 साल के वे लोग जो फरवरी और अप्रैल के दौरान सेवानिवृत्त हुए हैं.

वे एससीएसएस में 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं. ब्याज के रूप में होती है नियमित आयरक्षा सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए लोग भी इस स्कीम में 30 जून, 2020 तक खाता खोल सकते हैं. एससीएसएस केंद्र सरकार की एक स्कीम है, जिसमें सेवानिवृत्त लोगों को ब्याज के रूप में नियमित आय होती है.

वरिष्ठ नागरिक और जल्दी सेवानिवृत्त होने वाले लोग स्कीम में अधिकतम 15 लाख रुपये तक का निवेश कर सकते हैं. इस वक्त इस स्कीम में अप्रैल से जून 2020 की तिमाही के लिए 7.4 फीसदी ब्याज दर मिलेगी.

इस स्कीम में खाता खोलने के लिए आवश्यक न्यूनतम राशि एक हजार रुपये है, जबकि अधिकतम राशि 15 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. मेच्योरिटी अवधि पांच साल है.

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