26.4 C
Ranchi
Saturday, February 8, 2025 | 03:17 pm
26.4 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

इंडिगो एयरलाइंस के मैनेजर रूपेश सिंह हत्याकांड के चार अभियुक्त साक्ष्य के अभाव में रिहा …

Advertisement

इंडिगो एयरलाइन के मैनेजर रूपेश सिंह हत्याकांड के चार अभियुक्तों को कोर्ट ने बरी कर दिया. कोर्ट ने चारों अभियुक्त को साक्ष्य के अभाव में बरी किया गया है.

Audio Book

ऑडियो सुनें

इंडिगो एयरलाइन के मैनेजर रूपेश सिंह की हत्याकांड के चार अभियुक्त साक्ष्य के अभाव में रिहा हो गए. अभियोजन मामले को साबित करने में नाकाम रहा. पटना के एडीजे 9 अविनाश कुमार की अदालत द्वारा मामले के  चार अभियुक्त सौरभ कुमार उर्फ पवन उफॅ खरहा निवासी  एलआइजी  कालोनी ककंडबाग ,ऋतुराज आदशॅ  कालोनी खेमनीचक, जयशंकर ऊफ पुष्कर उर्फ छोटू उर्फ बाबा एवं आर्यन जायसवाल को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया.

- Advertisement -

यह मामला शास्त्री नगर थाना कांड संख्या 23 /2021 का है. रूपेश सिंह के भाई नागेश्वर सिंह ने 12 जनवरी 2021 को लगभग 11:15 बजे रात्रि मे अज्ञात लोगो के खिलाफ दर्ज कराया था. पुलिस को उन्होंने बताया था कि मृतक रूपेश सिंह  दिनांक 12 जनवरी 2021 की संध्या पटना एयरपोर्ट से ड्यूटी कर अपने अपार्टमेंट के पास पहुंचने वाले थे कि उसी समय 5-6अज्ञात लोगों ने उनकी कार पर ताबड़तोड़ गोली चलाकर रूपेश सिंह को बुरी तरह जख्मी कर दिया.

आनन फानन में उन्हें इलाज के लिए पारस अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया था. यह मामला अज्ञात लोगों के खिलाफ भादवि की धारा 302 ,120 बी व 27 आर्म्स एक्ट में  दर्ज हुआ था. इस मामले में पुलिस ने  अनुसंधान के पश्चात 8 मई2021 को चार अभियुक्तो के  खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था.

ये भी पढ़ें… बांग्लादेश में अशांति, बिहार में अलर्ट, शरणार्थियों को लेकर जानें क्या है बिहार सरकार का ‘प्लान’

मामले मे अदालत ने दिनांक 9 नवंबर 2023 को आरोप का गठन किया था, तथा मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय पटना के आदेश के आलोक में दिन प्रतिदिन की जा रही थी. अपर लोक अभियोजक सर्वानंद शर्मा द्वारा इसमें कुल 18 गवाहों से गवाही करवाई गई, परन्तु मामले को साबित करने में नाकाम रहने पर अदालत ने रिहा कर दिया.

गवाही के दौरान साक्ष्य मे अदालत को घटना का कोई चश्मदीद गवाह नही मिला,ना हीं सीसीटीवी फुटेज में भी अभियुक्त की पहचान की गई तथा गोली जिस हथियार से चलाई गई थी उसको अदालत में भी साबित नही किया जा सका, सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद अदालत ने मामले से सभी अभियुक्तो को साक्ष्य केअभाव मे बरी कर दिया.

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें