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बिहार में एनएच के निर्माण में हो रही देरी से हाइकोर्ट नाराज, कहा- जल्द दूर हो तमाम बाधाएं

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पटना हाईकोर्ट ने बिहार में राष्ट्रीय राज्यमार्गों के निर्माण में देरी पर नाराजगी प्रकट की है. एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि सरकार को जल्द से जल्द तमाम बाधाओं को दूर कर इसका निर्माण पूरा करना चाहिए.

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पटना. हाइकोर्ट ने राज्य में बनने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग मामले पर बुधवार को सुनवाई की. कोर्ट ने कहा कि एनएच के निर्माण में आ रही हर बाधा को जल्द दूर किया जाये .मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति हरीश कुमार की खंडपीठ ने राज्य में बन रहे राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण और उसकी प्रगति को लेकर दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त बातें कहीं . सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार और अधिवक्ता आलोक राही ने सरकार का पक्ष कोर्ट में रखा . उन्होंने एक एक कर सभी एनएच के बारे में कोर्ट को जानकारी दी.

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दानापुर बिहटा एलिवेटेड

राज्य सरकार के विकास आयुक्त की ओर से हलफनामा दायर कर कोर्ट को बताया गया कि रेलवे की ओर से जो जमीन मिलनी है, उस पर तेजी से काम चल रहा है. वही रेलवे की ओर से हलफनामा दायर कर बताया गया कि रेलवे को जो जमीन राज्य सरकार की ओर से मिली है, उस पर कई सरकारी बिल्डिंग बनी हुई है जिसे हटाया जाना बाकी है. कोर्ट ने इस बारे मैं राज्य सरकार को हलफनामा दायर करने का आदेश दिया गया है. इस मामले पर अगली सुनवाई 19 अप्रैल को की जायेगी.

एनएच 2 औरंगाबाद चुरहा जीटी रोड

कोर्ट को बताया गया कि इस राष्ट्रीय राज मार्ग के निर्माण के पैकेज एक मे 150 से ज्यादा अतिक्रमण संबंधित मामला लंबित है.कोर्ट ने गया एवं औरंगाबाद के डीएम को निर्देश दिया कि वह दो सप्ताह के भीतर हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करते हुए लंबित मामलों के बारे में पूरी जानकारी दे.इस मामले पर अगली सुनवाई की तारीख दो अप्रैल तय की गयी है.

एनएच 227 अदलबाड़ी मानिकपुर साहेबगंज

पांच जिलों से गुजरने वाली इस राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में देरी पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है . कोर्ट ने पांच जिला मुज्जफरपुर, पूर्वी व पश्चिम चंपारण, सारण एंव वैशाली में अब तक जमीन अधिग्रहण के बारे में पूरी जानकारी दो सप्ताह के भीतर देने का आदेश दिया. मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 19 अप्रैल को निर्धारित की गई है.

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एनएच महेशखूंट सहरसा पूर्णिया

इस राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण 30 जून तक पूरा किया जाना है लेकिन अब तक आधा ही काम पूरा हुआ है. तय समय सीमा के भीतर काम पूरा होना संभव नहीं है. कोर्ट ने निर्माण कंपनी से पूछा की इसका निर्माण कार्य कब तक पूरा होगा इस बारे में स्पष्ट हलफनामा दायर करे. साथ ही जिला प्रशासन को निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे अतिक्रमण को हटाने का भी आदेश दिया.मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 10 अप्रैल निर्धारित की गई है.

गोपालगंज एलिवेटेड कॉरीडोर

एनएच की ओर से कोर्ट को बताया गया कि अब तक 71 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है. 31 सितम्बर तक निर्माण पूरा करना है . उनका कहना था कि तय समय सीमा के भीतर इस कॉरीडोर का निर्माण पूरा कर लिया जायेगा . मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 28 जून निर्धारित की गई है.

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