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Land For Job: लालू यादव के खिलाफ CBI और ED ने जुटा लिए हैं ठोस सबूत? जानिए क्यों बढ़ सकती है मुश्किलें…

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लालू यादव के खिलाफ CBI-ED ने जुटा लिए हैं ठोस सबूत? मनी लॉन्ड्रिंग मामले ने बढ़ायी परिवार की भी मुश्किलें

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रेलवे में जमीन के बदले नौकरी (Land For Job ) मामले में तत्कालीन रेल मंत्री लालू यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही. इस मामले की जांच सीबीआई और ईडी कर रही है. ईडी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट सौंप दी है जिसपर संज्ञान लेते हुए पिछले दिनों दिल्ली की राउंज एवेन्यू कोर्ट ने आरजेडी सुप्रीमो व उनके दोनों बेटों तेजस्वी यादव व तेजप्रताप यादव समेत 8 लोगों को समन भेजकर कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है. वहीं सीबीआई को भी गृह मंत्रालय ने लालू यादव पर केस चलाने की अनुमति दे दी है.

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लालू यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की CBI को मिली मंजूरी

रेलवे में जमीन के बदले नौकरी के मामले में लालू यादव व उनके परिवार के अन्य सदस्य और कुछ करीबी लोग घिरते जा रहे हैं. इस मामले की जांच कर रही सीबीआई और ईडी कदम दर कदम आगे बढ़ रही है. मामले से जुड़ी सुनवाई दिल्ली की अदालत में चल रही है. सीबीआई ने राउंज एवेन्यू कोर्ट को बताया है कि गृह मंत्रालय ने इस मामले में लालू यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी. जबकि अन्य आरोपितों पर भी कोर्ट ने मुकदमा चलाने की मंजूरी जल्द ले लेने का निर्देश दिया. जिसपर सीबीआई ने 15 दिन की मोहलत मांगी है.

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ईडी ने मनी लॉंड्रिंग मामले में बढ़ा दी मुश्किलें

इस केस की जांच सीबीआई ने ही शुरू की थी. लेकिन मनी लॉंड्रिंग का मामला सामने आया तो ईडी भी इस मामले की जांच करने में जुटी. पटना स्थित ईडी के दफ्तर में लालू यादव और तेजस्वी यादव से लंबी पूछताछ भी हुई थी. ईडी के द्वारा दायर किए गए पूरक आरोप पत्र पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है और लालू, तेजस्वी, तेजप्रताप समेत 8 आरोपितों को 7 अक्टूबर को अदालत में हाजिर होने कहा है. बता दें कि इस मामले में 11 आरोपित थे जिसमें 3 की मौत हो चुकी है. वहीं तेजप्रताप यादव का नाम पहली बार जुड़ा है.

लालू यादव व उनके परिवार के खिलाफ जुटाए गए हैं सबूत?

ईडी के पूरक आरोप पत्र के आधार पर अदालत ने भी मान लिया है कि अब उनके पास मुकदमा चलाने लायक पर्याप्त सबूत हैं. कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टि में पर्याप्त सबूत अब मौजूद हैं. सूत्र बताते हैं कि कोर्ट ने भी इसे स्वीकार किया है कि लालू यादव के परिवार ने पद का दुरुपयोग किया है. बड़ी तादाद में जमीन का ट्रांसफर कराया गया. सूत्र बताते हैं कि कोर्ट ने यह मान लिया है कि लालू यादव व उनके परिवार के सदस्य मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हैं और इसके पर्याप्त सबूत मौजूद हैं. इसलिए कोर्ट ने इन आरोपितों को तलब किया है.

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