15.2 C
Ranchi
Sunday, February 9, 2025 | 01:16 am
15.2 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

गोपालगंज: ‘हुजूर पहला अपराध है माफ कर दीजिए’ कोर्ट ने पूर्व मंत्री जनक राम को सुनाई सजा, जानिए क्या है मामला

Advertisement

अभियोजन पदाधिकारी आनंद शर्मा ने कोर्ट को बताया कि अभियुक्त जनक राम पूर्व में सांसद एवं बिहार सरकार के मंत्री रहे हैं, किंतु इन्होंने चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया तथा इनके कृत्य से चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ.

Audio Book

ऑडियो सुनें

गोपालगंज में खनन व भूतत्व विभाग के पूर्व मंत्री जनक राम व तारकेश्वर नाथ शर्मा को आचार संहिता में उल्लंघन के मामले में दोषी पाते हुए 11 सौ रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है. यह सजा एसीजेएम ए के मानवेंद्र मिश्र के एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने सुनाई है. इस दौरान पूर्व मंत्री जनक राम ने कोर्ट में कहा कि आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का यह प्रथम अपराध है. भविष्य में इस तरह के किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे. सदैव विधि द्वारा स्थापित कानून का पालन करेंगे तथा एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे. सहानुभूति पूर्वक, दया पूर्वक विचार करते हुए माफ कर दिया जाये.

- Advertisement -

आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला

इस मामले में अभियोजन पदाधिकारी आनंद शर्मा ने कोर्ट को बताया कि अभियुक्त जनक राम पूर्व में सांसद एवं बिहार सरकार के मंत्री रहे हैं, किंतु इन्होंने चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया तथा इनके कृत्य से चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ. इन्होंने लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्य का जान बूझकर उल्लंघन किया है. इसलिए इन्हें सजा दी जाये.

1100 रुपये का लगा आर्थिक दंड

अभियुक्त जनक राम पूर्व सांसद एवं पूर्व मंत्री बिहार सरकार तथा तारकेश्वर नाथ शर्मा ने कोर्ट के सामने अपना दोष स्वीकार किया है. कोर्ट ने आचार संहिता का उल्लंघन , संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता व कानून से ऊपर कोई नहीं है. जनक राम एवं तारकेश्वर नाथ शर्मा को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 में 1000 रुपये का अर्थदंड तथा लाउडस्पीकर एक्ट की धारा 9 में 100 रुपये के अर्थदंड की सजा दी गयी है.

Also Read: Loksabha चुनाव 2024 में बीजेपी के क्लीन स्वीप के दावे पर सीएम नीतीश बोले- वे लोग खुशी मनाएं, हम मेहनतकश लोग

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें