19.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

Bihar Transport Department: बीटीडी ने जारी किया नया आदेश, अब ऐसे नंबर प्लेट के गाड़ी खरीदने और बेचने वाले पर होगी कार्रवाई

Advertisement

Bihar Transport Department: बिहार परिवहन विभाग ने आदेश जारी कर कहा है कि बिना एचएसआरपी के वाहनों के विरुद्ध सघन अभियान भी शुरू किया जायेगा. खरीदने और बेचने वाले दोनों पर कार्रवाई होगी.

Audio Book

ऑडियो सुनें

Bihar Transport Department: बिहार परिवहन विभाग ने शुक्रवार को आदेश जारी किया है कि बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) के गाड़ी खरीदने और बेचने वाले दोनों पर ही कार्रवाई की जायेगी. बिना एचएसआरपी के नये वाहनों की डिलीवरी करने पर वाहन विक्रेता का व्यापार प्रमाण पत्र निलंबित किया जायेगा. वहीं ऐसे वाहनों की डिलीवरी लेने वाले ग्राहकों पर मोटर वाहन अधिनियम-1988 के तहत अर्थदंड लगाया जायेगा.

- Advertisement -

बिहार की ताजा खबरों के लिए क्लिक करें

वाहनों के विरुद्ध सघन अभियान होगा शुरू

विभागीय आदेश में कहा गया है कि एक अप्रैल, 2019 से निबंधित सभी प्रकार के नए वाहनों में एचएसआरपी लगाया जाना संबंधित वाहन निर्माता और डीलरों का दायित्व है. इसके लिए क्रेता से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाना है. एक अप्रैल, 2019 के पहले के निबंधित वाहनों के मालिकों को संबंधित कंपनी के नजदीकी डीलर से संपर्क कर अपने वाहन पर एचएसआरपी लगवाना है, नहीं तो उनपर भी जुर्माना लगाए जाने की कार्रवाई की जायेगी.

विभाग जल्द ही बिना एचएसआरपी के वाहनों के विरुद्ध सघन अभियान भी शुरू करेगा. इसके पूर्व भी जिलों में बिना एचएसआरपी लगे वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई का निर्देश दिया गया है.

अब पुरानी गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं लगने पर यह भी होगी परेशानी

बिहार परिवहन विभाग के मुताबिक अगर पुरानी गाड़ी मालिकों ने हाइ सिक्यूरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाया, तो उन्हें कई मामलों में बड़ी परेशानी होगी. वैसी गाड़ियों का आरसी नहीं निकल पायेगा, फिटनेस नहीं बन पायेगा, गाड़ी बेच नहीं पायेंगे और जब गाड़ी को बिहार से बाहर लेकर जाना होगा, तो एपी नहीं हो पायेगा. वहीं, पकड़े जाने पर 500 से दो हजार तक का जुर्माना देना होगा.

इसे भी पढ़ें: Bihar Weather: कंपकपाती ठंड के बीच बिहार के 6 जिलों में अगले 48 घंटे बारिश और वज्रपात का अलर्ट, जानें IMD का अपडेट

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें