14.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

Bihar News: लोजपा काे खाली करना होगा कार्यालय परिसर, जानें सरकार ने यह लिया फैसला

Advertisement

प्रावधान के तहत पार्टी कार्यालय के लिए आवासीय भवन का आवंटन दो वर्षों के लिए किया जायेगा. दो वर्षों की अवधि समाप्त होने के बाद आवंटन का नवीनीकरण कराना होगा.

Audio Book

ऑडियो सुनें

Bihar News लोजपा को पटना स्थित कार्यालय परिसर खाली करना होगा. भवन निर्माण विभाग ने लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) को कार्यालय के लिए आवंटित आवास संख्या-1, व्हीलर रोड, शहीद पीर अली खां मार्ग, पटना को रद्द कर दिया है. विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है. यह आवंटन रद्द करने का मुख्य कारण करीब पांच साल से इसका नवीनीकरण नहीं करना बताया गया है. विभाग ने कहा है कि प्रावधान के तहत पार्टी कार्यालय के लिए आवासीय भवन का आवंटन दो वर्षों के लिए किया जायेगा. दो वर्षों की अवधि समाप्त होने के बाद आवंटन का नवीनीकरण कराना होगा. लोजपा ने 2019 के बाद से इसका नवीनीकरण नहीं कराया. लोजपा को कार्यालय का यह आवंटन 30 मई, 2006 को किया गया था.

- Advertisement -

क्या है प्रावधान

आदेश में कहा गया है कि राजनीतिक दलों को पार्टी कार्यालय के लिए सरकारी भवन आवंटित करने के लिए प्रावधान किया गया है. विभागीय संकल्प के कंडिका दो में स्पष्ट है कि पार्टी कार्यालय के लिए आवासीय भवन का आवंटन दो वर्षों के लिए किया जायेगा. दो वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद आवंटन का नवीनीकरण कराना होगा. सरकारी आवास का नवीनीकरण इस शर्त पर होगा कि समय पर पार्टी द्वारा सभी करों का भुगतान कर दिया गया हो. आवंटन नवीनीकृत नहीं किए जाने की स्थिति में इसे रद्द माना जायेगा. तत्काल आवास को खाली करने के लिए बिहार सरकारी परिसर किराया वसूली एवं बेदखली अधिनियम 1956 के तहत कार्रवाई की जायेगी.

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें