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बिहार नगर निकाय चुनाव : एक वोटर तीन बार करेगा वोट, मतदान केंद्र पर बनेंगे अलग-अलग तीन वोटिंग कंपार्टमेंट

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बिहार नगर निकाय चुनाव में मतदाताओं को एक बार नहीं तीन बार इवीएम पर बटन दबाना होगा. एक मतदाता को वोट डालने में 30 सेकेंड का समय लगेगा. इसके लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर वोटिंग के लिए तीन वोटिंग कंपार्टमेंट बनाये जायेंगे.

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बिहार नगर निकाय चुनाव में पार्षद, उप मुख्य पार्षद व मुख्य पार्षद के लिए वोटिंग होनी है. इसलिए अलग-अलग पदों के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर तीन इवीएम का उपयोग होगा. वोटिंग के लिए तीन वोटिंग कंपार्टमेंट भी बनाये जायेंगे. ऐसे में मतदाताओं को एक बार नहीं तीन बार इवीएम पर बटन दबाना होगा. एक मतदाता को वोट डालने में 30 सेकेंड का समय लगेगा. तीनों पद का बीयू भी अलग-अलग वोटिंग कंपार्टमेंट में रहेगा. नगर परिषद बाढ़, मोकामा एवं मसौढ़ी के मुख्य पार्षद , नगर परिषद बिहटा के उप मुख्य पार्षद व नगर परिषद संपतचक के वार्ड संख्या 24 के पार्षद पद के लिए दो-दो बीयू वोटिंग कंपार्टमेंट में रखे जायेंगे.

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शुक्रवार को थम जाएगा चुनाव प्रचार

पटना जिले में 10 नगर परिषद व दो नगर पंचायत में 18 दिसंबर को चुनाव होने है. चुनाव प्रचार शुक्रवार की शाम पांच बजे थम जायेगा. पहले चरण में 776 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जायेंगे. इसमें 701 स्थायी मतदान केन्द्र तथा 75 चलंत मतदान केन्द्र है. स्वतंत्र , निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए रिजर्व सहित 5160 मतदान दल कर्मियों तथा 336 पीसीसीपी कर्मियों को प्रतिनियुक्त किया गया है.

वोटिंग के दिन धारा 144 लागू रहेगी

पटना जिले में प्रथम चरण में काउंटिंग टेबल की कुल संख्या 315 तथा रिजर्व सहित मतगणना कर्मियों की कुल संख्या 1044 है. चुनाव के लिए 102 सेक्टर पदाधिकारी नियुक्त किये गये हैं. वोटिंग के दिन मतदान केंद्रों से 200 मीटर की दूरी तक धारा 144 लागू रहेगी. वोटिंग से लेकर मतगणना तक की निगरानी के लिए जिला समाहरणालय में जिला नियंत्रण कक्ष बनाये गये हैं.चुनाव की सारी तैयारी को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी डॉ चंद्रशेखर सिंह व एसएसपी मानव जीत सिंह ढिल्लो ने संयुक्त आदेश जारी किया है.

वोटिंग के दो घंटा पहले इवीएम होगा उपलब्ध

18 दिसंबर को वोटिंग शुरू होने के दो घंटा पहले पीठासीन पदाधिकारी को इवीएम, ग्रीन पेपर, सील, स्ट्रीप सील, स्पेशल टैग आदि उपलब्ध कराया जायेगा. सुबह सात बजे वोटिंग शुरू होने के 90 मिनट पहले सुबह साढ़े पांच बजे एजेंटों की उपस्थिति में मॉकपोल होगा. सेक्टर पदाधिकारी चुनाव प्रचार थमने के बाद भी किसी चुनाव अभ्यर्थी द्वारा प्रचार-प्रसार करने पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन के मामले में कार्रवाई करेंगे. संबंधित मतदान वार्ड में परिचालित वाहन का सघन जांच कर आपत्तिजनक सामग्री (शराब, पैसा आदि) प्राप्त होने पर उनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे.सभी सेक्टर पदाधिकारी, गश्तीदल दंडाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी, सुपर जोनल दंडाधिकारी को निर्गत आदर्श आचार संहिता से संबंधित निर्देशों का पालन करना है.

नदी में होगी गश्ती

चुनाव के दिन से एक दिन पहले प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी असामाजिक तत्वों व वाहनों पर नजर रखेंगे. सीमा सील होने के साथ नदी में भी गश्ती की व्यवस्था रहेगी. एसडीआरएफ-एनडीआरएफ की प्रतिनियुक्ति की जायेगी.

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