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कोरोना की तीसरी लहर: बिहार के हर प्रखंड में होगा भाड़े का एंबुलेंस, हर माह किराये के मिलेंगे 33 हजार

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बिहार में कोरोना की तीसरी लहर अब तेज हो गयी तो सरकार ने एंबुलेंस को अलर्ट मोड पर रखा है. सूबे में 576 एंबुलेंस लेकर स्वास्थ विभाग को दिये गये हैं जिसके एवज में हर माह किराया गाड़ी मालिकों को मिलेगा.

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कोरोना की तीसरी लहर से निबटने में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत बिहार में खरीदे गये 576 एंबुलेंस का उपयोग होगा. एक एंबुलेंस का उपयोग अधिकतम दो प्रखंडों में किया जा सकेगा. एंबुलेंस का उपयोग करने के बदले सरकार गाड़ी मालिकों को 33 हजार रुपये महीना देगी. इस राशि में तेल की कीमत और ड्राइवर का मानदेय भी शामिल है.

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एंबुलेंस को लेकर भेजा गया पत्र

राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह की ओर से इस बाबत सभी जिलाधिकारी, सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव, जिला कार्यक्रम प्रबंधक और जिला स्वास्थ्य समिति को पत्र भेज दिया गया है.

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत खरीदे गये 576 एंबुलेंस

विभाग ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर में संक्रमित मरीजों को अविलंब व सुरक्षित तरीके से अस्पताल या आइसोलेशन सेंटर पहुंचाने के लिए राज्य में 102 एंबुलेंस सेवा कार्यरत है, लेकिन इसके अलावा भी एंबुलेंस वाहनों की आवश्यकता महसूस की जा रही है. इसी के आलोक में परिवहन विभाग ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत खरीदे गये 576 एंबुलेंस स्वास्थ्य विभाग को मुहैया कराये गये हैं.साथ ही उक्त एंबुलेंस को भाड़े पर रखने को भी कहा गया है. सरकार की योजना के तहत उक्त एंबुलेंस को उपयोग करने के एवज में मासिक किराया दिया जायेगा.

हर माह दिया जायेगा 33 हजार

एसी युक्त एंबुलेंस को दिये जाने वाले हर महीने 33 हजार रुपये में ड्राइवर के साथ ही एक हजार किलोमीटर के लिए तेल की कीमत भी शामिल है. अगर किसी महीने में कोई एंबुलेंस हजार किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करता है ,तो वाहन मालिक को 11 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से अतिरिक्त राशि दी जायेगी. हरेक जिला के सिविल सर्जन अपने-अपने जिलों में प्रखंडों की संख्या के आधार पर प्रति दो प्रखंड पर एक एंबुलेंस का उपयोग कर सकेंगे.उक्त एंबुलेंस का उपयोग कोविड की तीसरी लहर के मद्देनजर स्वास्थ्य संस्थानों में उपयोग किया जा सकेगा.

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अस्पताल या आइसोलेशन सेंटर तक संक्रमितों को ले जाने में होगा उपयोग

इन वाहनों से कोरोना से संक्रमित मरीजों को अस्पताल या आइसोलेशन सेंटर में ले जाया जा सकेगा. स्वास्थ्य विभाग ने जिलावार एंबुलेंस की संख्या सिविल सर्जन को उपलब्ध करा दी गयी है. एंबुलेंस के बारे में विस्तृत जानकारी जिला परिवहन कार्यालय से ली जा सकती है. भाड़े पर एंबुलेंस रखते समय सिविल सर्जन को यह ध्यान रखना होगा कि 102 एंबुलेंस सेवा के तहत जिले में चल रहे वाहनों का उपयोग हर दिन के औसत ट्रिप से कम न हो जाये.

रखना होगा ये ख्याल

भाड़े पर रखे जाने वाले एंबुलेंस का उपयोग करने के दौरान पूरी विवरणी रखनी होगी. लॉगबुक में उसकी इंट्री करनी होगी. रोगी के अभिभावक व सिविल सर्जन का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा. भाड़े वाले एंबुलेंस का किराया भुगतान रेफरल ट्रांसपोर्ट निधि के तहत किया जायेगा.

Posted By: Thakur Shaktilochan

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