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बिहार : कंटेनमेंट जोन छोड़ आज से सातों दिन खुलेंगी सभी दुकानें, जानें किन नियमों का करना होगा पालन

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कंटेनमेंट जोन को छोड़ कर पटना जिले की सभी दुकानें, सरकारी व निजी कार्यालय तथा होटल व रेस्तरां सोमवार से पूरी तरह खुल जायेंगे. यह सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक खुली रह सकेंगी.

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पटना : कंटेनमेंट जोन को छोड़ कर पटना जिले की सभी दुकानें, सरकारी व निजी कार्यालय तथा होटल व रेस्तरां सोमवार से पूरी तरह खुल जायेंगे. यह सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक खुली रह सकेंगी. हालांकि रात्रि नौ बजे से सुबह पांच बजे तक पूरे जिले में कर्फ्यू लागू होगा. इस अवधि में सिर्फ मेडिकल सामग्री की दुकानें, दवा दुकानें व मेडिकल क्लिनिक ही खुल सकेंगी. डीएम कुमार रवि ने बताया कि विभिन्न दुकानों के खोलने के दिन पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया है. मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में ऑड-इवन की व्यवस्था भी खत्म हो जायेगी. सभी दुकानें, मार्केटिंग व शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तथा तमाम सरकारी व निजी कार्यालय पूरे स्ट्रैंथ के साथ सोमवार से खुल सकेंगे. इसके साथ ही आरटीपीएस काउंटर सहित डायरेक्ट पब्लिक सर्विस से जुड़ी सेवाएं भी बहाल हो जायेंगी.

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होटल-रेस्तरां में बैठ कर खाने की मनाही, पैक कर ले जा सकेंगे खाना

डीएम ने बताया कि होटल, रेस्तरां व मिठाई की दुकान भी प्रत्येक दिन खोले जा सकेंगे. लेकिन वहां पर बैठ कर खाने की मनाही होगी. ग्राहक वहां से सामग्री खरीद कर यानि टेक अवे अथवा होम डिलीवरी के माध्यम से खाना ले सकेंगे. होटेल में बैठ कर खाने की व्यवस्था आठ जून से बहाल होगी.

कंटेनमेंट जोन छोड़ कर कहीं आने-जाने की मनाही नहीं

डीएम ने बताया कि अब अंतर राज्य या राज्य के अंदर किसी व्यक्ति या सामग्री के आवागमन के लिए पास की जरूरत नहीं होगी. 21 कंटेनमेंट जोन छोड़ कर लोग कहीं भी आ-जा सकेंगे. कंटेनमेंट जोन में सिर्फ मेडिकल एवं आवश्यक सेवाएं जारी रखी जायेगी तथा इस जोन में किसी के आने-जाने पर पहले की तरह रोक बरकरार रहेगी. संबंधित क्षेत्र में दुकान खोलने की इजाजत नहीं होगी.

इन नियमों का करना होगा पालन :

– चेहरा ढ़ंकना : सार्वजनिक स्थलों कार्य स्थलों अथवा सार्वजनिक परिवहन के दौरान अनिवार्य रूप से चेहरा को ढंके रखना है

– सामाजिक दूरी : सार्वजनिक स्थलों पर व्यक्तियों को न्यूनतम छह फीट ( दो गज की दूरी) कायम रखना है.

– भीड़ : बृहद सार्वजनिक सभा/ भीड़/ जमाव पर प्रतिबंध है. विवाह में 50 से अधिक अतिथि भाग नहीं लेंगे, जबकि अंत्येष्टि या अंतिम अनुष्ठान में 20 से अधिक व्यक्तियों के भाग लेने की अनुमति नहीं होगी.

– सार्वजनिक स्थलों पर थूकना : सार्वजनिक स्थलों पर थूकना दंडनीय अपराध है. इसके लिए विधि सम्मत जुर्माना वसूल की जायेगी. शराब, पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन सार्वजनिक स्थलों पर सेवन प्रतिबंधित है.

– वर्क फ्रॉम होम : जहां तक संभव हो घर से कार्य करना है. ऑफिस, कार्यस्थल, दुकान, बाजार एवं औद्योगिक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के कार्य एवं व्यवसाय के समय में व्यक्ति को आपस में व्यवस्थित करना है.

– स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता : थर्मल स्क्रीनिंग, हैंडवाश एवं सैनिटाइजर का प्रयोग प्रवेश एवं निकासी द्वार पर किये जायेंगे.

– सतत स्वच्छता : सभी कार्य स्थल पर लगातार स्वच्छता का कार्य किये जायेंगे.

– सामाजिक दूरी : कार्यस्थल के प्रभारी कार्य के दौरान लोगों के बीच विभिन्न पालियों में अथवा लंच ब्रेक के दौरान सामाजिक दूरी का पालन करेंगे.

Posted By : Rajat Kumar

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