13.1 C
Ranchi
Saturday, February 8, 2025 | 03:24 am
13.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

बिहार के प्रवासी मजदूरों के लिए बढ़ाई गयी दुर्घटना अनुदान राशि, जानिए अब मिलेंगे कितने रुपये

Advertisement

बिहार से बाहर किसी भी राज्य में काम करने गये या विदेश में काम करने गये लोगों की किसी दुर्घटना में अगर मौत होती है तो उनके परिजनों को अपने जिले से इस अनुदान राशि को प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा.

Audio Book

ऑडियो सुनें

बिहार सरकार ने देश और विदेश में काम करने वाले असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना शुरू की थी. इसमें योजना के प्रावधानों के अनुसार मजदूरों के दुर्घटना के कारण मृत्यु व आंशिक अपंगता एवं स्थायी अपंगता होने पर अनुदान डी जाती है, लेकिन सरकार ने मरने वाले कामगारों को अब इस योजना के तहत देने वाली राशि को एक लाख से बढ़ा कर दो लाख करने का निर्णय लिया है. यह राशि मई महीने के बाद लाभुकों को मिलेगी.

- Advertisement -

अनुदान मिलने में नहीं होगी परेशानी

बिहार से बाहर किसी भी राज्य में काम करने गये या विदेश में काम करने गये लोगों की किसी दुर्घटना में अगर मौत होती है तो उनके परिजनों को अपने जिले से इस अनुदान राशि को प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा. यह प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से की जा सकती है. अनुदान की राशि सरकार 21 दिनों के भीतर मृतक के आश्रितों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जायेगी.

यह मिलता है लाभ

  • दुर्घटना मृत्यु पर एक लाख रुपये

  • स्थायी अपंगता 75 हजार रुपये

  • आंशिक अपंगता पैंतीस हजार रुपये

Also Read: बिहार बोर्ड परीक्षा में 13 अंकों के कोड से होगी छात्रों की पहचान, जानिए कितने काम की है यूनिक आईडी

इन्हें मिलेगा लाभ

बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के तहत 18 से 65 वर्ष तक के लोगों को यह राशि दी जाएगी. इसमें ट्रेन या सड़क दुर्घटना, करेंट लगना, सांप काटना, पानी में डूबना, आग, पेड़ व मकान से गिर जाना, जंगली जानवरों द्वारा प्रहार, आतंकवादी अथवा आपराधिक आक्रमण शामिल है.

श्रम संसाधन विभाग की ओर से तैयारी पूरी

बिहार श्रम संसाधन विभाग के मंत्री सुरेंद्र राम ने बताया की प्रवासी मजदूरों को विभाग की ओर से दुर्घटना लाभ के रूप में एक लाख रुपये दिए जाते हैं, जिसे अब बढ़ाया जायेगा. इसको लेकर विभाग की तरफ से सभी प्रक्रिया पूरी हो गयी है.

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें