16.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

2012 Delhi Gang Rape Case : दोषी करार दिये गये अक्षय की फांसी के बाद पत्नी पुनीता को मिलेगा तलाक?

Advertisement

निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में चारो दोषियों की क्यूरेटिव पिटीशन कोर्ट से खारिज होने के बाद २० मार्च को फांसी दिये जाने का रास्ता साफ हो गया है. वहीं, चारो दोषियों में से एक अक्षय कुमार सिंह उर्फ अक्षय ठाकुर की पत्नी पुनीता देवी ने औरंगाबाद की एक स्थानीय अदालत में तलाक की अर्जी दी है, जिस पर २४ मार्च को सुनवाई होनी है. लोगों की नजर अब दोषियों की फांसी और पुनीता के तलाक मामले पर टिकी हुई है कि क्या फांसी दिये जाने के बाद पुनीता को तलाक मिलेगा?

Audio Book

ऑडियो सुनें

पटना : पूरे देश को दहलानेवाले निर्भया कांड के चारो दोषियों की क्यूरेटिव पिटीशन को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. वहीं, बिहार के औरंगाबाद के एक स्थानीय अदालत ने निर्भया कांड में चारो दोषियों में से एक अक्षय ठाकुर की पत्नी पुनीता देवी की तलाक की याचिका पर 24 मार्च को सुनवाई की तिथि तय है. साथ ही अदालत ने अक्षय की पत्नी पुनीता को सशरीर अदालत में उपस्थित होने को कहा है. अक्षय की पत्नी पुनीता ने अदालत से गुहार लगायी है कि वह सामूहिक गैंगरेप के दोषी की विधवा के रूप में शेष जीवन नहीं जीना चाहती, इसलिए उसे तलाक चाहिए. मालूम हो कि मामले के सभी दोषियों को 20 मार्च को फांसी होना लगभग तय है.

- Advertisement -

जानकारी के मुताबिक, दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को कहा कि निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में कानूनी राहत पाने के लिए चारों दोषियों की किसी भी अदालत ने कोई याचिका लंबित नहीं है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा को सरकारी अभियोजक ने बताया कि दोषी अक्षय कुमार सिंह उर्फ अक्षय ठाकुर और पवन गुप्ता की दूसरी दया याचिका पर सुनवाई किये बिना उसे खारिज कर दिया गया. अदालत ने इस आधार पर दूसरी दया याचिका को खारिज कर दिया कि पहली दया याचिका पर सुनवाई की गयी थी. अब यह सुनवाई के योग्य नहीं है. इसके बाद पुनीता देवी कोर्ट के बाहर ही बेहोश हो गयी.

वहीं, निर्भया कांड के दोषी अक्षय ठाकुर की पत्नी पुनीता देवी ने औरंगाबाद की एक स्थानीय अदालत में तलाक की याचिका दायर की है. अक्षय से मिलने के लिए दिल्ली जाने के कारण पुनीता देवी बुधवार को मामले की सुनवाई के लिए अदालत में उपस्थित नहीं हो सकी. अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तिथि 24 मार्च तय की है. सवाल उठता है कि क्या दोषी अक्षय की पत्नी को उसकी फांसी की सजा के बाद तलाक मिलेगा?

जानकारी के मुताबिक, बिहार के औरंगाबाद निवासी अक्षय ठाकुर की पत्नी पुनीता देवी ने परिवार न्यायालय में तलाक की याचिका दायर की है. अधिकार हिंदू विवाह अधिनियम 13(2)(II) के तहत कुछ खास मामलों में पीड़ित महिला तलाक का अधिकार पा सकती है. इसमें रेप का मामला भी शामिल है. अगर रेप के मामले में किसी महिला के पति को दोषी ठहरा दिया जाता है, तो वह तलाक के लिए अर्जी कर सकती है. इसी अधिनियम का हवाला देते हुए निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में दोषी ठहराये गये अक्षय की पत्नी पुनीता देवी ने अदालत से तलाक की गुहार लगायी है.

पुनीता ने अदालत से कहा है कि वह गैंगरेप और हत्या के दोषी की पत्नी बन कर शेष जीवन विधवा के रूप में जीना नहीं चाहती. इसीलिए उसे तलाक चाहिए. अक्षय उन चार दोषियों में से एक है, जिन्हें निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में 20 मार्च को फांसी दी जानी है. अक्षय को फांसी दिये जाने के साथ ही पुनीता अक्षय की विधवा हो जायेगी. लोगों की नजर अब दोषियों की फांसी और पुनीता के तलाक मामले पर टिकी हुई है.

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें