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आज ही जमा करें होल्डिंग टैक्स, नहीं तो नगर निगम सीधे संपत्ति की करेगी कुर्की-जब्ती, जानें पूरी बात

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15 जनवरी तक होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करने पर डिफॉल्टर संस्थानों की संपत्ति की कुर्की-जब्ती होगी. पटना नगर निगम द्वारा 650 बड़े बकायेदारों की सूची बनाकर उन्हें नोटिस दिया गया था जिन पर 10 करोड़ से अधिक की राशि बकाया है. निगम द्वारा इन सभी बकायेदारों से संपत्ति कर वसूली के प्रयास किये जा रहे हैं.

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15 जनवरी तक होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करने पर डिफॉल्टर संस्थानों की संपत्ति की कुर्की-जब्ती होगी. पटना नगर निगम द्वारा हाल ही में लगभग 650 बड़े बकायेदारों की सूची बनाकर उन्हें नोटिस दिया गया था जिन पर 10 करोड़ से अधिक की राशि बकाया है. पटना नगर निगम द्वारा इन सभी बकायेदारों से संपत्ति कर वसूली के प्रयास किये जा रहे हैं.

यहां कर सकते हैं होल्डिंग टैक्स का भुगतान

नागरिक अपने कर का भुगतान पटना नगर की वेबसाइट https://pmcptax.bihar.gov.in/pmc/public या कर संग्राहकों के माध्यम से अकर सकते हैं. इसके साथ ही, पटना नगर निगमने हर अंचल में दो काउंटर भी खोल दिये हैं, जहां नागरिक अपने संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं. समय पर टैक्स जमा करने वाले नागरिक बड़ी मुसिबत से बच सकते हैं. कुर्की होने के बाद उन्हें बड़े कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है.

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सभी डिफॉल्टर घरों एवं संस्थानों की संपत्तियों पर चिपकाया जायेगा नोटिस

पटना नगर निगम द्वारा सभी बकायेदारों की संपत्ति पर नोटिस भी चिपकाया जायेगा. सभी अंचलों के पदाधिकारियों को इसकी सूची दी जा चुकी है. नोटिस में पटना नगर निगम ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि यदि इन बकायेदारों ने 15 जनवरी तक भुगतान नहीं किया, तो इन सभी बकायेदारों के संपत्ति की कुर्की-जब्ती भी की जायेगी.

यदि कोई शिकायत है, तो यहां करें संपर्क

पटना नगर निगम में पूर्व में कार्यरत एजेंसी स्पैरो सोफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड का अनुबंध समाप्त किया जा चुका है. इसलिए नगर निगम ने सृचना जारी की है कि नागरिक किसी भी स्पैरो के कर संग्राहक को संपत्ति कर या किसी भी कर/शुल्क का भुगतान नहीं करें. यदि आपको अपने संपत्ति कर के संबंध में किसी प्रकार की शिकायत है, तो आप पटना नगर निगम के टोल फ्री नंबर 155304 पर संपर्क कर सकते हैं.

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