28.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय के तलाक मामले में पटना हाईकोर्ट ने दिया अहम निर्देश, जानें क्या कहा

Advertisement

पटना हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा दिए गए आदेश को खारिज करते हुए भरण पोषण के तौर पर ली गयी एक बड़ी राशि को वापस करने का आदेश ऐश्वर्या राय को दिया है. इसके साथ ही हाइकोर्ट ने निचली अदालत को निर्देश दिया कि वह ऐश्वर्या से जुड़े घरेलू हिंसा व तलाक संबंधी मामलों को तीन महीने में निष्पादित कर दे.

Audio Book

ऑडियो सुनें

पटना. राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की बड़ी बहु और राज्य सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या राय को उनके तलाक के मामले में पटना हाइकोर्ट से किसी प्रकार की राहत नहीं मिली है. हाइकोर्ट ने ऐश्वर्या राय द्वारा दायर अपील को निष्पादित करते हुए उन्हें निर्देश दिया कि भरण- पोषण की जो राशि उन्हें ज्यादा दी गयी है, उसे वह अपने पति तेज प्रताप यादव को वापस कर दें. जस्टिस पीबी बजन्थरी और जस्टिस अरूण कुमार झा की खंडपीठ ने ऐश्वर्या राय द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है.

- Advertisement -

तीन महीने में तलाक मामले का करें निबटारा 

खंडपीठ ने निचली अदालत द्वारा दिए गए आदेश को खारिज करते हुए भरण पोषण के तौर पर ली गयी एक बड़ी राशि को वापस करने का आदेश ऐश्वर्या राय को दिया है. इसके साथ ही हाइकोर्ट ने निचली अदालत को निर्देश दिया कि वह ऐश्वर्या से जुड़े घरेलू हिंसा व तलाक संबंधी मामलों को तीन महीने में निष्पादित कर दे. हाइकोर्ट ने यह सारी सुनवाई बंद कमरे में इन कैमरा कार्यवाही के तहत की.

2018 में हुई थी शादी 

पूर्व की हुई सुनवाई में हाइ कोर्ट ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं से यह बताने को कहा था कि दोनों पक्षों में सुलह की संभावना है या नहीं. तेजप्रताप के अधिवक्ता जगन्नाथ सिंह ने बताया कि घरेलू हिंसा को लेकर ऐश्वर्या राय के विरुद्ध पारित आदेश व भरण पोषण (मेंटेनेन्स) से जुड़े मामले में राशि को बढ़ाने को लेकर हाइकोर्ट में अपील दायर की गयी थी. पटना की निचली अदालत में तेजप्रताप और उनकी पत्नी ऐश्वर्या के बीच तलाक का मामला चल रहा है. दोनों की शादी मई, 2018 में धूमधाम से हुई थी. इसके कुछ दिनों बाद ही दोनों में विवाद आरंभ हो गये थे. जिसके बाद कोर्ट में यह मामला पहुंचा था. ऐश्वर्य राय ने तेजप्रताप सहित लालू परिवर के सदस्यों पर कई आरोप लगाये थे.

Also Read: बाबा बागेश्वर को तेजप्रताप यादव ने बताया देशद्रोही, बोले- उनके लोग मुझसे मांग रहे माफी

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें