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School Closed: पटना DM ने स्कूलों में फिर बढ़ाई छुट्टियां, याद दिलाया आदेश का उल्लंघन होगा दंडनीय अपराध

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डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह ने बढ़ते ठंड के कारण पटना जिले के क्लास आठ तक के सभी सरकारी व निजी स्कूलों( प्री-स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्रों) को अब 25 जनवरी तक बंद करने का निर्णय लिया है. इसके साथ ही वर्ग आठ तक के कोचिंग सेंटरों को बंद किया गया.

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पटना डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह ने बढ़ते ठंड के कारण पटना जिले के क्लास आठ तक के सभी सरकारी व निजी स्कूलों ( प्री-स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्रों) को अब 25 जनवरी तक बंद करने का निर्णय लिया है. इसके साथ ही वर्ग आठ तक के कोचिंग सेंटरों को भी बंद किया गया है. वहीं क्लास नौ से ऊपर की पढ़ाई स्कूलों में सुबह नौ से लेकर दोपहर 3.30 के बीच होगी.डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किया है. डीएम ने धारा 144 के तहत यह आदेश जारी किया है. इसके साथ ही उन्होंने यह भी याद दिलाया कि बच्चों को स्कूल बुलाना धारा 144 का उल्लंघन होगा, जो एक दंडनीय अपराध है और इसके उल्लंघन पर सजा हो सकती है. बता दें कि इससे पहले पटना डीएम ने ठंड को देखते हुए 16 जनवरी से 20 जनवरी तक स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 23 जनवरी कर दिया गया था.

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क्या है डीएम के आदेश में

डीएम द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इस आदेश का उल्लंघन करना भारतीय दंड संहिता की धारा-144 के तहत दंडनीय अपराध होगा. डीएम की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि ठंड अधिक होने से बच्चों के स्वास्थ्य पर असर पड़ने की वजह से स्कूलों को बंद किया गया है. उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत क्लास आठवीं तक के सभी सरकारी व निजी स्कूलों सहित कोचिंग को बंद करने का आदेश जारी किया है. बोर्ड परीक्षा के लिए पर्याप्त सावधानी के साथ विशेष कक्षाओं का संचालन इससे मुक्त रहेगा.

शिक्षा विभाग ने दिया था स्कूल खोलने का निर्देश

बता दें कि इससे पहले 20 जनवरी से 23 जनवरी तक क्लास आठ तक की सभी सरकारी व निजी स्कूलों ( प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों व कोचिंग सेंटर) को बंद करने का आदेश जारी हुआ था. वहीं, सोमवार को शिक्षा विभाग की ओर से स्कूल खोलने का आदेश जारी किया गया था. विभाग की ओर से कहा गया था कि बगैर शिक्षा विभाग के अनुमति लिये स्कूलों को बंद नहीं किया जाये.

स्कूल बंद करने के लिए डीएम पूरी तरह सक्षम

सोमवार को पटना के डीएम चंद्रशेखर ने एक निजी टीवी चैनल से बात करते हुए कहा कि जिनको भी आदेश से दिक्कत है वो सीआरपीसी का अध्ययन कर लें. आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए दंडाधिकारी को शक्तियां मिली हैं. इसके लिए किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है. पटना के डीएम ने कहा कि हर किसी का अपना क्षेत्राधिकार है और उसी के तहत हमने स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया था. केके पाठक से टकराव को लेकर पूछे जाने पर पटना के जिलाधिकारी ने कहा कि टकराव की बात नहीं है हमने पत्र लिखकर जवाब दे दिया है.

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