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लालू प्रसाद की सजा बढ़ानेवाली सीबीआइ की याचिका पर अब दूसरी बेंच करेगी सुनवाई

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झारखंड हाइकोर्ट ने चारा घोटाले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद सहित अन्य की सजा बढ़ाने को लेकर दायर याचिका पर आंशिक सुनवाई की. जस्टिस रत्नाकर भेंगरा व जस्टिस अंबुज नाथ की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई से इनकार कर दिया है.

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पटना. झारखंड हाइकोर्ट ने चारा घोटाले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद सहित अन्य की सजा बढ़ाने को लेकर दायर याचिका पर आंशिक सुनवाई की. जस्टिस रत्नाकर भेंगरा व जस्टिस अंबुज नाथ की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई से इनकार करते हुए इसे दूसरी सक्षम बेंच में ट्रांसफर करने का निर्देश दिया.

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देवघर कोषागार से अवैध निकासी

उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सीबीआइ की ओर से याचिका दायर कर चारा घोटाले के देवघर कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित मामले में लालू प्रसाद सहित छह सजायाफ्ताओं की सजा बढ़ाने की मांग की है. देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआइ की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद, बेक जूलियस, सुबीर भट्टाचार्य सहित छह आरोपियों को तीन से छह साल की सजा सुनायी है.

Also Read: चारा घोटाला : 35 को चार-चार साल की कैद, कुल 4 करोड़ से अधिक का लगा जुर्माना

इस मामले में साढ़े तीन साल की सजा मिली है

सीबीआइ ने अधिकतम सजा देने की मांग की है. लालू प्रसाद को इस मामले में साढ़े तीन साल की सजा मिली है. उन्हें सात साल तक की सजा मिलनी चाहिए. छह में से फूलचंद सिंह, आरके राणा समेत तीन सजायाफ्ताओं का निधन हो चुका है. बताया जा रहा है कि सुनवाई के लिए गठित पीठ के बदल जाने से लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

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