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डीएम ने दिये आदेश, बीएलओ बांटेंगे मतदाता पर्ची

मुजफ्फरपुर. लोकसभा चुनाव में फोटोयुक्त मतदाता पर्ची बांटने के संबंध में जिला जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम सुब्रत कुमार सेन ने आदेश दिये हैं. फोटो मतदाता पर्ची के साथ इपिक या अन्य कोई वैकल्पिक दस्तावेज (आयोग द्वारा निर्धारित) को लाना अनिवार्य किया गया है. छह मई को गायघाट, औराई, बोचहां, सकरा, कुढ़नी व मुजफ्फरपुर विस के सभी बीडीओ व आठ मई को मीनापुर, कांटी, बरूराज, पारू, साहेबगंज विस के बीडीओ वाहन के साथ पदाधिकारी को प्राधिकृत कर जिला निर्वाचन कार्यालय से मतदाता पर्ची प्राप्त करने के लिए प्रतिनियुक्त करेंगे.

सात मई को गायघाट, औराई, बोचहां, सकरा, कुढ़नी व मुजफ्फरपुर विस और नौ मई को मीनापुर, कांटी, बरूराज, पारू, साहेबगंज विस के बीडीओ बीएलओ के साथ बैठक कर इसके वितरण को लेकर उन्हें प्रशिक्षण देते हुए उन्हें पर्ची उपलब्ध करायेंगे. बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर इसका वितरण मतदान की तिथि से पांच दिन पूर्व करना है. मतदान के दिन प्रत्येक बूथ के बाहर बीएलओ अतिरिक्त मतदाता पर्ची व वर्णानुक्रम निर्वाचक सूची के साथ फैसिलिटेशन डेस्क पर रहेंगे. ताकि जिन्हें पर्ची नहीं मिली हो उन्हें वहां पर्ची दे सकें.

किसी बीएलओ द्वारा बल्क में पर्ची का वितरण नहीं किया जायेगा, ऐसा मामला संज्ञान में आने पर बीएलओ पर कठोर कार्रवाई होगी. क्षेत्र के मतदाता को शत प्रतिशत पर्ची उपलब्ध कराने की पूरी जिम्मेवारी बीडीओ सह सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी व निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी की होगी. परिवार के सदस्यों के अलावा किसी को नहीं देनी है

इस पर्ची पर बीएलओ के हस्ताक्षर होंगे. हस्ताक्षर करने से पूर्व मतदाता की पहचान कर पर्ची निकालकर देंगे. पर्ची परिवार के किसी सदस्य को ही दी जानी है. पर्ची वितरण के साथ मतदाता के प्राप्ति का हस्ताक्षर लेंगे. अनपढ़ होने पर बायें हाथ के अंगुठे का निशान लेना होगा. बीएलओ इसके लिए स्टांप पैड अपने साथ रखेंगे व बीडीओ-बीएलओ को पंजी उपलब्ध करायेंगे. आयोग के निर्देश के अनुसार राजनीतिक दल के बीएलए वितरण कार्य के दौरान बीएलओ के साथ जा सकते हैं. ऐसे में वितरण कार्य के साक्ष्य के रूप में पंजी पर उनका हस्ताक्षर भी होगा. किसी अन्य को साथ लेकर पर्ची बांटने पर बीएलओ पर कठोर कार्रवाई होगी.

रोजाना बीएलओ देंगे रिपाेर्ट, कितनी बांटी

प्रतिदिन साढ़े चार बजे तक बीएलओ वितरण की रिपोर्ट बीडीओ को उपलब्ध करायेंगे. बीडीओ पांच बजे तक प्रतिवेदन निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को, साढ़े पांच बजे निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी जिला निर्वाचन कार्यालय को रिपोर्ट उपलब्ध करायेंगे. अनुपस्थित, पलायन व मृत मतदाता के पर्ची पर मोहर अंकित की जायेगी. निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी इस कार्य की प्रक्रिया पर सेक्टर पदाधिकारी के माध्यम से निगरानी रखेंगे. सेक्टर पदाधिकारी रैंडम इसकी जांच करेंगे.

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