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आज से कैंप लगा जमा होगा प्रॉपर्टी टैक्स, 05 फीसदी का छूट भी मिलेगा

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Property tax will be collected from today

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::: नगर निगम :::

::: नगर निगम के सभी दस अंचल ऑफिस पर लगेगा कैंप, आवासीय व कमर्शियल भवनों के प्रॉपर्टी टैक्स किये जायेंगे जमा

::: ट्रेड लाइसेंस भी कैंप के दौरान होगा निर्गत, एक जुलाई से ट्रेड लाइसेंस पर लगेगा जुर्माना

वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर

05 फीसदी की अतिरिक्त छूट के साथ जमा होने वाले प्रॉपर्टी (होल्डिंग) टैक्स के लिए 30 जून आखिरी तिथि है. आखिरी महीना को देखते हुए नगर निगम प्रशासन ने कैंप लगा लोगों को इसका लाभ देने का फैसला लिया है. कैंप शहर में अलग-अलग दस जगहों पर बने नगर निगम के अंचल ऑफिस में लगेगा. नगर आयुक्त नवीन कुमार ने इसको लेकर शेड्यूल जारी कर दिया है. कैंप 18 जून (मंगलवार) से लेकर 21 जून (शुक्रवार) तक लगेगा. इसमें आवासीय व कमर्शियल हर तरीके के प्रॉपर्टी टैक्स पानी व सफाई के बदले लगने वाले यूजर चार्ज के साथ जमा होगा. कैंप के दौरान ही ट्रेड लाइसेंस भी निर्गत होंगे. नगर आयुक्त सभी अंचल कार्यालय पर लगने वाले कैंप के लिए वार्ड तहसीलदार के साथ-साथ कंप्यूटर ऑपरेटर तक की जिम्मेदारी तय करते हुए प्रतिनियुक्ति कर दिया है. टैक्स दारोगा गौरीशंकर प्रसाद एवं नूर आलम को मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी गयी है. गौरी शंकर को अंचल संख्या 01 से 05 तक एवं नूर आलम को अंचल संख्या 06 से 10 तक में लगने वाले कैंप की जिम्मेदारी मिली है. कैंप के दौरान नये व पुराने ट्रेड लाइसेंस भी निर्गत होंगे. क्योंकि, एक जुलाई के बाद ट्रेड लाइसेंस पर जुर्माना लगना शुरू हो जायेगा.

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अंचल ऑफिस का नाम वार्ड नंबर (जिसका जमा होगा टैक्स)

अंचल कार्यालय संख्या 01 वार्ड संख्या 01, 02, 03, 04 व 06 अंचल कार्यालय संख्या 02 वार्ड संख्या 05, 11, 12, 13, 14 व 15अंचल कार्यालय संख्या 03 वार्ड नंबर 20, 22, 23 व 24 अंचल कार्यालय संख्या 04 वार्ड नंबर 16, 17, 18, 19 व 21अंचल कार्यालय संख्या 05 वार्ड नंबर 40, 41, 42, 43, 44 व 45अंचल कार्यालय संख्या 06 वार्ड नंबर 35, 36, 37, 39 व 48 अंचल कार्यालय संख्या 07 वार्ड नंबर 25, 26, 27, 28, 29 व 30अंचल कार्यालय संख्या 08 वार्ड नंबर 07, 08, 09 व 10अंचल कार्यालय संख्या 09 वार्ड नंबर 38, 46, 47 व 49अंचल कार्यालय संख्या 10 31, 32, 33 व 34

01 जुलाई से नहीं मिलेगा छूट का लाभ

30 जून तक पांच फीसदी छूट के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 का प्रॉपर्टी टैक्स जमा होगा. इससे पहले के टैक्स जमा करने पर डेढ़ प्रतिशत हर महीने के हिसाब से जुर्माना लगेगा. वहीं, एक जुलाई से चालू वित्तीय वर्ष का भी टैक्स कोई जमा करना चाहते हैं, तब उन्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा. 30 सितंबर तक बिना लाभ टैक्स जमा होगा. वहीं, एक अक्टूबर से चालू वित्तीय वर्ष का टैक्स जमा करने पर डेढ़ प्रतिशत हर महीने के दर से जुर्माना के साथ टैक्स की राशि जमा होगी. बता दें कि पूरे शहर में 55 हजार से अधिक आवासीय एवं कमर्शियल होल्डिंग बना है.

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डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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