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बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से ही अब मिलेगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन

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अधिसूचना जारी : फर्जी लाइसेंस पर रोक के लिए बना नया नियम

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उपमुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से ही अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिलेगा. जीएसटी फेक इनवॉइस द्वारा राजस्व को होनेवाले नुकसान के मद्देनजर नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए सख्ती बढ़ गयी है. पिछले दिनों मुजफ्फरपुर सहित विभिन्न राज्यों में किसी के पैन कार्ड पर फर्जी लाइसेंस बनाकर करोड़ों का कारोबार किये जाने के मामले के बाद अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के नये नियम बनाये गये हैं. इसके तहत कोई व्यवसायी आधार वेरिफिकेशन का विकल्प चुनता है तो अब आवेदन में दी गई जानकारी को जीएसटी पोर्टल द्वारा स्वत: डाटा एनालिसिस और रिस्क पैरामीटर्स के आधार पर उस आवेदन को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और स्थल निरीक्षण के लिए चुना जा सकता है. अगर आवेदन रिस्क कैटेगरी के लिए चुना गया है तो वैसी स्थिति में स्थल का निरीक्षण अनिवार्य हो जाएगा. साथ ही विभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक का फोटोग्राफ भी अनिवार्य होगा, लेकिन गैर वैयक्तिक संस्थान के रजिस्ट्रेशन के लिए अपलोड किए गए कागजात की मूल कॉपी को राज्य कर विभाग के कमिश्नर द्वारा अधिकृत फैसिलिटेशन सेंटर पर सत्यापित करवाना होगा. इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ही रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा.अधिसूचना जारी होने के बाद इसे देशभर में अनिवार्य कर दिया गया है. टैक्सेशन बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप कुमार वर्मा ने बताया कि नया नियम लागू होने के बाद अब फर्जी लाइसेंस बनाना संभव नहीं है. कागजात की पूरी जांच, प्रतिष्ठान वाली जगह पर व्यक्ति का फोटो के बाद अधिकारी लाइसेंस की प्रक्रिया आगे बढ़ायेंगे.

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डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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