23.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

किसी भी सरकारी बैठक में मुखिया पति व सरपंच पति नहीं होंगे शामिल, पंचायती राज मंत्री ने दिया आदेश

Advertisement

कोरोना के कारण बैठकों पर रोक लगा दी गयी है.अब नये सिरे से त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाओं और ग्राम कचहरियों के निर्वाचित महिला जनपतिनिधि स्वयं के बजाय किसी पुरुष मनोनीत करने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है.

Audio Book

ऑडियो सुनें

पटना. पंचायती राज के किसी भी बैठक में अब मुखिया पति (एमपी) और सरपंच पति (एसपी) शामिल नहीं हो सकेंगे. इसके साथ ही पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधि अपने पति या किसी पुरुष प्रतिनिधि को बैठक में शामिल होने के लिए अधिकृत नहीं कर सकती है. पंचायत आम निर्वाचन में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में एक लाख 10 हजार से अधिक महिला जनपतिनिधि निर्वाचित हुई है.

- Advertisement -

इन सभी प्रतिनिधियों को खुद स्थानीय सरकार की बैठकों में शामिल होना होगा. वह अपनी जगह किसी और पुरुष को अधिकृत नहीं कर सकेंगी. पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने इसको लेकर स्पष्ट निर्देश जारी किया है. इसमे पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वार्ड सभा व ग्रामसभा से लेकर किसी भी स्तर पर विकास कार्यों को लेकर आयोजित बैठकों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधि को ही शामिल होना होगा.

उन्होने कहा कि समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की बैठक में महिलाएं स्वयं भाग न लेकर अपने पति, प्रतिनिधि अथवा संबंधी के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराती है. विभाग ऐसी लापरवाही स्वीकार नहीं करेगा. नवगठित स्थानीय सरकार में हर हाल में महिला जनपतिनिधि की बैठक में उपस्थिति दर्ज कराने की जिम्मेदारी सभी पदाधिकारी को दी गयी है. इसका कड़ाई से पालन करने का निर्देश भी दिया गया है. इसके पहले 15 जनवरी तक हर हाल में नवगठित वार्ड क्रियान्वयन और प्रबंधन समिति की बैठक का निर्देश दिया था.

Also Read: पटना एम्स में 72 स्टाफ पाये गये पॉजिटिव, कोरोना से दो मरीजों की मौत, 2275 मिले नये संक्रमित

कोरोना के कारण बैठकों पर रोक लगा दी गयी है.अब नये सिरे से त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाओं और ग्राम कचहरियों के निर्वाचित महिला जनपतिनिधि स्वयं के बजाय किसी पुरुष मनोनीत करने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है. 8067 ग्राम पंचायतों के मुखिया, एक लाख नौ हजार वार्ड सदस्य, 534 पंचायत समिति और 38 जिला पर्षद के अलावा एक लाख नौ हजार पंच और 8067 सरपंच में आधे से अधिक पदों पर महिला पतिनिधि निर्वाचित है. इसके अलावा प्रमुख और जिला पर्षद अध्यक्ष के पद पर भी महिलाएं निर्वाचित हुई है.

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें