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अज्ञात वाहन की ठोकर से मौत पर दो लाख व घायल को मिलेगा 25 हजार

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अगर अज्ञात वाहन से किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो परिवहन विभाग दो लाख रुपये उसके परिजन को विभागीय प्रक्रिया पूरी कर देगी, जो आपदा राशि से अलग होगी.

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मोतिहारी.बढ़ती सड़क दुर्घटना व ठोकर मारने के बाद भाग निकलने वाले वाहन को चिन्हित करेगी परिवहन व पुलिस विभाग. अगर अज्ञात वाहन से किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो परिवहन विभाग दो लाख रुपये उसके परिजन को विभागीय प्रक्रिया पूरी कर देगी, जो आपदा राशि से अलग होगी. इसके अलावा घायल को ईलाज के लिए विभाग 25 हजार रुपये नगद देगी, ताकि ईलाज हो सके. विभाग की सबसे बेहतर पहल यह है कि दुर्घटना के बाद घायल व्यक्ति को कोई अस्पताल नहीं पहुंचाता है. यूं ही सड़कों पर छोड़ देता है. लेकिन परिवहन विभाग ऐसे घायलों को अस्पताल पहुंचाने पर उस व्यक्ति को दस हजार रुपये नगद देगा. इसके लिए संबंधित व्यक्ति थाना या अस्पताल से एक लिखित लेना होगा कि हमने घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया है. अगर घायल व्यक्ति अस्पताल पहुंचाने के क्रम में मर भी जाता है तो भी संबंधित व्यक्ति को बेहतर प्रयास के लिए दस हजार रुपया दिया जायेगा. विभाग द्वारा संचालित इस योजना का लाभ के लिए मात्र चार लोगों ने आवेदन दिया है, जबकि अन्य जिलों में इसके अपेक्षा ज्यादा है. विभिन्न थानों में मृत व्यक्तियों के गाड़ी अज्ञात घोषित कर जब्त किया जाता है, उसे भी चिन्हित कर विभागीय प्रक्रिया पूरी कर उनके परिवार तक लौटाने की कोशिश की जाएगी. क्या कहते हैं अधिकारी दुर्घटना में अज्ञात वाहन की ठोकर से मृत व्यक्ति के परिजन को दो लाख रुपया मिलेगा. वहीं घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले को दस हजार रुपया दिया जायेगा. विभाग के इस अभियान से कई घायलों को बचाया जा सकता है. आमलोगों से इसमें सहयोग के लिए आह्वान किया गया है. निवेदिता कुमारी, डीटीओ, पूचं.

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डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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