15.1 C
Ranchi
Friday, February 7, 2025 | 06:29 am
15.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

Modi surname case: राहुल गांधी की याचिका पर पटना हाई कोर्ट में सुनवाई 4 जुलाई तक टली, राहत रहेगी बरकरार

Advertisement

Modi surname case: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि केस में उनके खिलाफ दायर याचिका पर पटना उच्च न्यायालय में आज सुनवाई हुई. बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सुशील मोदी ने उनके खिलाफ 2019 में मानहानि के केस दर्ज कराया था.

Audio Book

ऑडियो सुनें

Modi surname case: कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि केस में उनके खिलाफ दायर याचिका पर पटना उच्च न्यायालय में आज हुई. मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सुनवाई को 4 जुलाई तक के लिए टाल दिया. इसके साथ ही, निजली अदालत के आदेश पर रोक को बरकरार रखा है. बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सुशील मोदी ने उनके खिलाफ 2019 में मानहानि के केस दर्ज कराया था. याचिका में कहा गया है कि राहुल गांधी ने मोदी को चोर कहकर पूरे मोदी समुदाय का अपमान किया है. इसी से जुड़े एक अन्य मामले में राहुल को दो साल की सजा गुजरात के सुरत कोर्ट से मिल चुकी है.

- Advertisement -

कोर्ट में पेशी से मिली थी छूट

मामले में सुनवाई करते हुए पटना के एमपी-एमएलए कोर्ट ने उनको हर हाल में 25 अप्रैल को कोर्ट में सशरीर पेश होने का आदेश दिया था. एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश के खिलाफ राहुल गांधी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. मामले में सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश संदीप कुमार की एकलपीठ ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी थी. कोर्ट ने मामले में उन्हें सशरीर पेश होने के आदेश से छूट दी थी. इसके बाद मामले में आज आगे की सुनवाई होनी है.

Also Read: बिहार: बाबा बागेश्वर की कथा में चेन स्नैचिंग गिरोह सक्रिय! 24 महिला चोर को किया गया गिरफ्तार
क्या मोदी सरनेम का पूरा मामला

भाजपा नेता सुशील मोदी ने वर्ष 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ एक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था. याचिका में आरोप लगाया गया है कि 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में अपने भाषण में मोदी सरनेम पर कथित तौर पर आपत्तिजनक बयान दिया था. राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है. इसी आरोप में राहुल गांधी को सुरत के कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है. इसके बाद कांग्रेस नेता को अपने संसद के सदस्यता और सरकारी बंगले से हाथ धोना पड़ा.

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें