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राष्ट्रीय लोक अदालत में 574 मामले का हुआ निस्तारण

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राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया.

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मधुबनी. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनामिका टी, एडीजे चतुर्थ मंजूर आलम, एडीजे बारह अनुप सिंह, एसीजेएम प्रथम तेज कुमार प्रसाद, संघ अध्यक्ष अमरनाथ झा ने संयुक्त रुप से दीप प्रज्वलित कर किया. इस दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि लोक अदालत आपसी समझौता के आधार पर वादों का त्वरित और सुलभ निष्पादन का उत्तम साधन है. इससे पक्षकारों को न्यायालय के जटील प्रक्रिया से नही गुजरना पड़ता है. साथ ही पक्षकारों को त्वरित व निःशुल्क निबटारा हो जाता है. जिससे पक्षकारों को समय व पैसा बचता है. इसमें पक्षकार ही अपने केश का अधिवक्ता होते हैं. इसमें न किसी का जीत होती है और न किसी कि हार होती है. वहीं प्राधिकार सचिव राजेश कुमार गौरव ने कहा कि लोक अदालत के लिए लोगों को जागरूक होना होगा. इसमें जहां लंबित सुलहनीय मामले का त्वरित निपटारा होता है, वहीं इससे पक्षकारों के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण बन जाता है. साथ ही पक्षकारों से शांति पूर्वक अपने अपने मामले का निपटारा कराने का आग्रह किया. इस दौरान मौके पर मजिस्ट्रेट मो शोयब, प्रतीक रंजन चौरसिया,प्रबंधक सरफराज आलम, लोक अदालत कर्मी सुशांत चक्रवर्ती, संतोष दत्त, संतोष निषांत, विकास कुमार, किरन कुमार, लायर्स एसोसिएशन सचिव कन्हैया जी झा, अधिवक्ता रामशरण साह, अधिवक्ता विभूति रंजन,मंजु कुमारी, मिथिलेश झा, न्यायालय कर्मी जयदेव राम, पंकज श्री वास्तव सहित अन्य उपस्थित थे. वहीं कार्यक्रम का संचालन संतोष निषांत ने किया.

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सत्र न्यायाधीश लेती रही जायजा

शनिवार को हुए लोक अदालत में जिला एवं सत्र न्यायाधीश बेंचों का निरीक्षण कर जायजा लेती रही. निरीक्षण के दौरान बेंचों में मामलों के निपटारे को लेकर जानकारी ली. साथ ही कई निर्देश दिए जिससे अधिक से अधिक पक्षकारों को लाभ मिले.

574 मामलो का हुआ निबटारा

लोक अदालत में समझौता के आधार पर कुल 574 मामलों का निपटारा किया गया . जिसमें पक्षकारों से 2 करोड़ 67 लाख 52 हजार 173 रुपये पर समझौता कर तत्तकाल 95 लाख 16 हजार 536 रुपये वसूल किया गया. इसें बैंक से संबंधित 414 मामला, सुलहनीय फौजदारी से संबंधित 135, बिजली से संबंधित 19 मामले समझौता के आधार पर निपटारा किया गया.

बैंक के 414 मामले का हुआ निबटारा

राष्ट्रीय लोक अदालत में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 31 मामलों का निबटारा किया गया. बैंक ऋण धारकों से 40 लाख 48 हजार 300 रुपये पर समझौता करते हुए तत्काल 18 लाख 73 हजार 700 रुपये वसूल की गई. वहीं पंजाब नेशनल बैंक द्वारा 80 मामलों में 57 लाख 34 हजार 616 रुपये पर समझौता कर 12 लाख 92 हजार 300 रुपये वसूल किया गया. इंडियन बैंक द्वारा 4 मामलों का निपटारा किया गया. जिसमें पक्षकारों से 1 लाख 27 हजार रुपये पर समझौता कर 32 हजार रुपये वसूल किया गया. सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा 137 मामलों में 40 लाख 74 हजार 812 रुपये पर समझौता करते हुए तत्तकाल 10 लाख 86 हजार 586 रुपये वसूल किया गया. यूको बैंक से 16 मामलों में 5 लाख 77 हजार 900 रुपये पर तत्तकाल 4 लाख 35 हजार रुपये वसूल की गई. बैंक ऑफ बड़ौदा से 26 मामलो में 8 लाख 44 हजार रुपये पर समझौता करते हुए. ऋणधारकों से तत्काल 2 लाख 59 हजार 300 रुपये वसुल किए गए. उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक से 26 मामलों में 4 लाख 58 हजार 150 रुपये पर समझौता करते हुए तत्काल 17 लाख 29 हजार 100 रुपये वसूल किया गया. साथ ही अन्य बैंकों के द्वारा भी समझौता के तहत मामला निपटारा किया गया.

सुलहनीय फौजदारी 160 मामलों का हुआ निबटारा

लोक अदालत के माध्यम से शनिवार को सुलहनीय फौजदारी के 160 मामलों का निपटारा किया गया. जहाँ फौजदारी के 135 विद्युत विभाग के 19 मामलों का निपटारा कर 74 हजार रुपये पर समझौता कर वसूल किया गया. क्लेम के 3 मामले इन्शोंरेंस कम्पनी द्वारा समझौता किया गया. पक्षकारों से 16 लाख 75 हजार पर समझौता किया गया. वहीं परिवार मामले के चार मामले का निस्तारण किया गया.

ये थे पदाघिकारी

राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए पांच बेचों का गठन किया था. जिसमें प्रथम बेंच के पीठासीन पदाधिकारी अनुप सिंह, द्वितीय बेंच के तेज कुमार प्रसाद, नंबर तीन में एसीजेएम तृतीय स्वाती सुरेन्द्र, बेंच नंबर चार में मजिस्ट्रेट प्रतिक रंजन चौरसिया, बेंच पांच में मो शोयब पीठासीन पदाधिकारी बनाये गए थे. वहीं सभी बेंच में सदस्य अधिवक्ता थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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