13.1 C
Ranchi
Saturday, February 8, 2025 | 02:54 am
13.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

पटना में अपनी जगह बना रहेगा एलएन मिश्रा इंस्टीच्यूट, हाईकोर्ट ने खारिज की जगह बदलने की याचिका

Advertisement

ललित नारायण मिश्र इंस्टिट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज, पटना अपनी जगह बना रहेगा. बेली रोड स्थित इस संस्थान को कहीं स्थानांतरण करने की याचिका पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है.

Audio Book

ऑडियो सुनें

पटना. ललित नारायण मिश्र इंस्टिट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज, पटना अपनी जगह बना रहेगा. बेली रोड स्थित इस संस्थान को कहीं स्थानांतरण करने की याचिका पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि बिहार के सबसे प्रमुख प्रबंधन संस्थानों में से एक इस संस्थान को अपने मौजूदा कैंपस से बेदखल नहीं किया जायेगा. इस संस्थान के कैंपस को पटना उच्च न्यायालय को सौंपने की याचिका दायर की गयी थी, जिसे खारिज कर दिया गया है.

- Advertisement -

सरकार की ओर से नीतिगत फैसले का करें इंतजार 

हाइकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि जब तक कि सरकार कोई नीतिगत निर्णय नहीं लेती, तब तक उच्च न्यायालय का विस्तार उसके आसपास के संस्थानों को हटाकर से नहीं हो सकता है. मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन एवम न्यायाधीश मधुरेश प्रसाद ने हाईकोर्ट की अधिवक्ता प्रियंका सिंह द्वारा हाईकोर्ट के विस्तार को लेकर दायर किये गये लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया.

हाईकोर्ट के विस्तार के लिए याचिकाकर्ता ने बताया जरूरी 

याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि हाईकोर्ट के बगल में एलएन मिश्रा इंस्टिट्यूट के जमीन को अगर हाई कोर्ट को स्थानांतरित कर दिया जाता है तो इससे हाईकोर्ट का विस्तार होगा. सरकार को यह निर्देश दिया जाए की वह एलएन मिश्रा इंस्टिट्यूट के जमीन को हाईकोर्ट को स्थानांतरित करने का निर्देश दे.

संस्थान की ओर से याचिका का किया गया विरोध 

दूसरी ओर एलएन मिश्र इंस्टिट्यूट की ओर से अधिवक्ता आरके शुक्ला एवम अधिवक्ता ऋतुराज शुक्ला ने लोकहित याचिका का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि यह संस्थान व्यवसाय प्रबंधन और कंप्यूटर विज्ञान में शिक्षा प्रदान करने वाला बिहार का एक प्रमुख संस्थान है. संस्थान द्वारा वर्ष 1982 में पट्टे के माध्यम से इस भूमि को प्राप्त किया गया था.1987 में बिहार सरकार ने इस निजी शिक्षा संस्थान को अधिग्रहित कर लिया. भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ने 1983 में इसके भवन का उद्घाटन किया था. इस संस्थान में मुख्यमंत्री पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, जो एक प्रबंध समिति के तहत चलाया जाता है.

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें